Rahul Gandhi Defamation Case: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की पेशी एक बार फिर टल गई. कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद को आज शुक्रवार (12 अप्रैल) को सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होना था. उनकी ये पेशी पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के चलते टल गई और अब 22 अप्रैल की अगली तारीख दी की गई है.


साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी की अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर स्थानीय नेता ने केस दर्ज मानहानि का मामला दर्ज कराया था. राहुल गांधी को इस मामले में फरवरी के महीने में जमानत मिली थी. उन्हें 25-25 हजार रुपये की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर बेल मिली थी. पिछली पेशी में राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा था कि वो निर्दोष हैं. फिलहाल मामले पर सुनवाई जारी है और अगर राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 2 साल की कैद की सजा मिल सकती है.


क्या है मामला?


साल 2018 में बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. विजय मिश्रा के मुताबिक, राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह को हत्यारा कहा था. इसके बाद विजय मिश्रा ने अपने वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई. 4 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर की जिला एंव सत्र न्यायालय में मामला दर्ज हो गया, जिसके बाद राहुल गांधी को समन भेजा गया और तब से ये मामला चल रहा है.     


मोदी सरनेम को लेकर भी फंस चुके हैं राहुल गांधी


वहीं, मोदी सरनेम के मामले को लेकर राहुल गांधी मुश्किलों में फंस चुके हैं. गुजरात के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया था. कोर्ट ने उनपर जुर्माना भी लगाया और जेल काटने की सजा भी सुनाई थी. इसके बाद राहुल गांधी की वायनाड से सांसदी भी चली गई थी लेकिन बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता वापस मिल गई.


ये भी पढ़ें: Lok Sabha Election: रैली को संबोधित करते-करते वोटर्स को कौन सा आइडिया देने लगे अमित शाह? कहा- 'मैं भी बनिया हूं...'