चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन को मौजूदा रियायतों और पाबंदियों के साथ 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है. मुख्य सचिव राजीव रंजन की ओर से जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है.


सभी जिलों में समान रूप से आरटी-पीसीआर जांच हो 


आदेश के मुताबिक, वायरस के प्रसार को काबू करने के लिए जांच करने, संक्रमितों का पता लगाने और इलाज करने के प्रोटोकॉल को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सभी जिलों में समान रूप से आरटी-पीसीआर जांच हो और उन जिलों में पर्याप्त जांच की जाएं जहां संक्रमण के मामले ज्यादा हैं.


जिलाधिकारियों को कोविड-19 दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराना चाहिए 


रंजन ने कहा कि जिला प्रशासन को कोविड-19 संबंधी उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी उपाय करने चाहिए और वे मास्क लगाने, हाथों की स्वच्छता और एक-दूसरे से दूरी के नियमों का सख्ती से पालन कराएं.


उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को कोविड-19 दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराना चाहिए और सामाजिक दूरी के नियम को लागू करने के लिए, जहां तक मुमकिन हो, जिला प्रशासनों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का इस्तेमाल करना चाहिए.


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