नई दिल्ली. केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को आदेश दिया कि जिन जिलों में कोविड-19 के ज्यादा मामले हैं वहां गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र बनाने जैसे उपाय किए जाएं ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके. गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई के लिए जारी नए दिशा-निर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है. इसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोविड-19 संक्रमण की दर दस फीसदी से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है.


कंटेंमेंट जोन बनाए जाने पर करें विचारः गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने कहा कि इनमें से किसी भी मानक को पूरा करने वाले जिले को गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र बनाने के उपायों के लिए विचार किया जा सकता है. गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक निरूद्ध क्षेत्र और बड़े निरूद्ध क्षेत्र जैसे इलाके बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है. बयान में कहा गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश पूरे देश में कड़ाई से लागू रहेगा. गृह मंत्रालय का आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा. 


एक दिन में सामने आए 3 लाख 79 हजार से ज्यादा मामले
स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एक दिन में सर्वाधिक 3,79,257 नए मामले आने के साथ भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,83,76,524 हो गई है जबकि इलाज कराने वाले रोगियों की संख्या 30 लाख से अधिक हो गई है. मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक, एक दिन में 3645 लोगों की संक्रमण से मौत के कारण मृतकों की कुल संख्या 2,04,832 हो गई है.


इसे भी पढ़ेंः
IN Pics: बंगाल में पहले से आठवें चरण तक किसे कितनी सीटें? जानें- एग्जिट पोल के आंकड़े


Poll of Polls: किस राज्य में किसको मिल रही है सत्ता, क्या कहते हैं तमाम एग्जिट पोल्स के आंकड़ें