Congress MP Karti Chidambaram: कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को कथित चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के एक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money laundering case) में निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसके बाद कार्ति चिदंबरम ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है.


चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है. कार्ती चिदंबरम ने दिल्ली की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इससे पहले दिल्ली की निचली अदालत ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी.


निचली अदालत ने नहीं दी अग्रिम जमानत


इससे पहले शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के सीबीआई जज एम के नागपाल ने कार्ति चिदंबरम, एस. भास्कररमन और विकास मखरिया की ओर से दायर किए गए आवेदनों को खारिज कर दिया था. जिसके बाद अब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. जिसमें कार्ति चिदंबरम का मामला न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा के समक्ष सोमवार को सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ है.


2011 में 263 चीनी नागरिकों के वीजा से जुड़ा है मामला


बता दें कि साल 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किये जाने से जुड़े एक कथित घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money laundering case)  के सिलसिले में ईडी (ED) ने कार्ती चिदंबरम (Karti Chidambaram) और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वहीं कार्ती चिदंबरम इस पूरे मामले से खुद को दूर बता रहे हैं. उनका कहना है कि FIR में दर्ज कार्पोरेट संस्थान से उनका किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है.


इसे भी पढ़ेंः
Sidhu Moose Wala Murder: पुलिस के हाथ लगा बड़ा सुराग, हरियाणा के इस शहर से जुड़ा सिद्धू मूसेवाला की हत्या का लिंक


US-Saudi Arabia Relations: सऊदी अरब में मानवाधिकारों की स्थिति पर जो बाइडेन ने कहा- मेरा रुख नहीं बदलने वाला