ED Questions Mallikarjun Kharge: कांग्रेस सांसद जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) से प्रवर्तन निदेशालय (ED) नेशनल हेराल्ड (National Herald) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में पूछताछ कर रहा है. ईडी की टीम करीब साढ़े सात घंटे तक दफ्तर में मौजूद रही. मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाहर निकलते वक्त कहा कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर कुछ नहीं कहेंगे.


इससे पहले जयराम रमेश ने कहा था कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी पिछले साढ़े चार घंटे से पूछताछ कर रही है, उनकी परीक्षा जारी है. मल्लिकार्जुन खड़गे शाम 7:30 बजे उपराष्ट्रपति पद की विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के लिए डिनर की मेजबानी करने वाले थे. वहीं दिन में खड़गे ने राज्यसभा को सूचित किया कि संसद के मानसून सत्र की चल रही कार्यवाही के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ समन जारी किया था. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी को डराने-धमकाने की कोशिश कर रही है. 


मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे दोपहर 12:30 बजे बुलाया गया था. मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन क्या संसद सत्र के दौरान उन्हें समन करना सही है? क्या पुलिस के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों का घेराव करना सही है? वे हमें डारने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं. हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे.


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खड़गे की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र का इससे कोई लेना-देना नहीं है. गोयल ने कहा, सरकार प्रवर्तन अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है. शायद उनके कार्यकाल के दौरान, जब उनकी सरकार थी, वे हस्तक्षेप कर रहे थे. गोयल ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​अपना काम कर रही हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, जिन्होंने कुछ गलत किया है. 


ईडी ने बुधवार को दिल्ली के हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया लिमिटेड के कार्यालयों को आंशिक रूप से सील कर दिया. यंग इंडिया एसोसिएटेड जर्नल्स की मालिक है. मल्लिकार्जुन खड़गे कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि हैं और सीलिंग की जानी थी, क्योंकि वह वहां नहीं थे. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस साल अप्रैल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे से नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पूछताछ की और धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत उनका बयान दर्ज किया था.


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