Domestic Flights In India: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने नागर विमानन सुरक्षा एजेंसी (Bureau of Civil Aviation Security,BCAS) से कहा है कि घरेलू उड़ान वाले यात्रियों को विमान के केबिन में अपने साथ केवल एक बैग ले जाने की अनुमति होनी चाहिए और कुछ विशेष परिस्थितियों में इस नियम में छूट दी जा सकती है.


यात्रियों द्वारा ढेर सारा सामान लेकर चलने से, विमान में चढ़ने से पहले सुरक्षा बिंदुओं पर होने वाली समस्या का हवाला देते हुए सीआईएसएफ ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) से कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक सामान (बैग) के नियम का सभी हितधारक और एयरलाइन कंपनियां पालन करें. इस नियम से महिलाओं के बैग समेत कुछ परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है.


बीसीएएस के महानिदेशक नासिर कमाल को 19 जनवरी को लिखे पत्र में सीआईएसएफ ने कहा कि जांच बिंदुओं (Security Points) पर एक से अधिक बैग लेकर चलने से यात्रियों को आगे बढ़ने देने में देरी होती है और उन्हें असुविधा भी झेलनी पड़ती है.


कोरोना के कारण अभी लगे हुए हैं कई प्रतिबंध


देश में जानलेवा कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच कमर्शियल पैसेंजर सर्विस (वाणिज्यिक यात्री सेवाओं) के निलंबन को 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि फ्लाइट्स के निलंबन का असर कार्गो और डीजीसीए की मंजूरी वाली फ्लाइट्स पर नहीं पड़ेगा.


इससे पहले नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने 31 जनवरी तक अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को स्थगित करने का फैसला किया था. भारत आने-जाने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कोविड-19 महामारी के कारण 23 मार्च 2020 से ही बंद हैं. हालांकि पिछले जुलाई 2020 से करीब 28 देशों के साथ हुए एयर बबल समझौते के तहत विशेष अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें संचालित हो रही हैं.


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