यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति (Former Minister Gayatri Prasad Prajapati) को उम्र कैद की सजा सुनाई गई.  दरअसल सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट ने कल ही गैंगरेप के मामले में दोषी करार दिया था. गायत्री के साथ दो अन्य आरोपी आशीष शुक्ला (Ashish Shukla) और अशोक तिवारी (Ashok Tiwari) भी दोषी पाए गए हैं जबकि चार आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था. गायत्री समेत तीनों आरोपियों को 12 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी.


चित्रकूट की महिला ने साल 2016 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके सहयोगियों पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी. पीड़िता का कहना था कि खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति ने उन्हें खनन के पट्टे दिलाने का झांसा देकर गौतमपल्ली स्थित आवास बुलाकर कई बार रेप किया. साल 2014 से जुलाई 2016 तक उसका शोषण किया जाता रहा.


नाबालिग बेटी का भी यौन शोषण किया


यही नहीं, गायत्री और उनके सहयोगियों ने पीड़िता की नाबालिग बेटी का भी यौन शोषण किया. गायत्री प्रसाद प्रजापति समाजवादी पार्टी की सरकार में रसूखदार और प्रभावशाली राजनेता थे इसलिए पुलिस-प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की. पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता की तरफ से गौतमपल्ली थाना में फरवरी 2017 को गायत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी. 15 मार्च 2017 को पुलिस ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. गायत्री के सहयोगी और उन्हें शरण देने के आरोपी अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था.


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