Aadhar Card Rule Change: केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के नियमों में संसोधन करते हुए कुछ बदलाव किया है. अगर आपके आधार कार्ड को बने हुए 10 साल हो चुके हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़िए. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय के जारी गजट पत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन के मुताबिक, आधार अपडेट होने से सेंट्रल आइडेंटी डेटा में इससे जुड़ी जानकारी रिपॉजिटरी में लागातार सटीकता सुनिश्चित कर सकेगी.


इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम-से-कम एक बार पहचान और निवास प्रमाणपत्र वाले दस्तावेजों का अपडेट करा सकते हैं. इससे सीआईडीआर में आधार से जुड़ी जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी. 


यूआईडीएआई ने डेवलप किया फीचर


आधार धारकों को सुविधा प्रदान करने के लिए यूआईडीएआई ने अपडेट डॉक्यूमेंट का फीचर डेवलप किया है. इस सुविधा का उपयोग माई आधार पोर्टल और माई आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं. नई सुविधा के जरिए आधार धारक पहचान प्रमाणपत्र (नाम और फोटो युक्त) और निवास प्रमाणपत्र (नाम और पता युक्त) दस्तावेज अपडेट कर संबंधित जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकते हैं. अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए गए हैं.


यूआईडीएआई ने पिछले महीने भी किया था आग्रह


जानकारी अपडेट करने को लेकर आधार (एनरोलमेंट और अपडेट) रेगुलेशंस के प्रावधान में बदलाव किया गया है. आधार नंबर जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई (UIDAI) ने पिछले महीने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिए 10 साल से अधिक हो गये हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी का दोबारा अपडेट नहीं कराया है, वे पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अपडेट करा सकते हैं.


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