Extend Tenure: केंद्र सरकार ने आज यानी सोमवार को देश के रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के सचिव को दो साल का सेवा विस्तार देने की अधिसूचना जारी की है. वहीं, सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को भी दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने का फैसला लिया गया है. 

जारी अधिसूचना के मुताबिक, अगर जनहित में यह जरूरी समझा जाता है, तो रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया निदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव को केंद्र सरकार सेवा विस्तार दे सकता है. सेवा विस्तार के लिए लिखित में कारणों को बताना होगा. नए नियम के मुताबिक, सेवा विस्तार दो साल से अधिक के लिए नहीं होगा.

गौरतलब है कि 2005 में केंद्र सरकार ने इन सचिवों व निदेशकों के कार्यकाल को दो साल तय किया था. रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दो अध्यादेशों को मंजूरी देते हुए केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशकों के कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने की अनुमति दे दी थी. अध्यादेश के मुताबिक, दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद तीन साल के लिए हर साल शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है.

वहीं, अध्यादेश के ज़रिए सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर विपक्ष, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है. इस मामले में तृणमूल कांग्रेस शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में वैधानिक प्रस्ताव पेश करेगी, जबकि कांग्रेस ने कहा कि सरकार इन संस्थानों को परफॉर्मेंस के आधारा पर कंट्रोल करना चाहती है. 

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