नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले की जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के निर्देश दिए थे. निर्देश दिए जाने के दो महीने बीतने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि वह महज एक महीने से मामले की जांच कर रही है और उसे कुछ और वक्त चाहिए.


गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 16 मई को सीबीआई को आदेश दिया था कि वह नजीब के रहस्यमय तरीके से लापता होने की परिस्थतियों की जांच करे, जो कि पिछले साल अक्तूबर से लापता है.


सीबीआई के अनुरोध पर न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की सदस्यता वाली एक पीठ ने उसे जांच की प्रगति के बारे में आठ अगस्त तक एक रिपोर्ट दाखिल करने का वक्त दिया है.


सीबीआई ने अदालत से कहा है कि वह एक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट देगा. आपको बता दें कि नजीब विश्वविद्यालय परिसर में एबीवीपी से जुड़े कुछ छात्रों के साथ कहासुनी होने के बाद नजीब 15 अक्तूबर 2016 को लापता हो गया था.