Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट पेश कर दिया. सरकार के इस बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत नहीं मिली है, क्योंकि सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. हालांकि सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया दिया है. 

वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान 10% की जगह अब 14% होगा. NPS को PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है. एनपीएस टियर- I के लिए नियोक्ता का योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी (2) के तहत कर कटौती के लिए पात्र है (केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन का 14 प्रतिशत और अन्य के लिए 10%). यह कर लाभ धारा 80सी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है.

अब, बजट 2022 के प्रस्तावों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों दोनों के लिए नियोक्ता का योगदान वेतन का 14 प्रतिशत होगा, जिससे उनके बीच समानता आएगी.

इससे पहले, 31 जनवरी 2019 को एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार ने एनपीएस सब्‍सक्राइबर्स के लिए नियोक्ता के योगदान के हिस्से को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया था. बाद में 14% नियोक्ता के योगदान नियम को अब केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के कर्मचारियों के लिए भी बढ़ा दिया गया है.

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