Atiq Ahmed Case In SC: मारे गए माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के नाबालिग बच्चों की कस्टडी के मामले में सोमवार (28 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजे गए बाल मामलों के विशेषज्ञ केसी जॉर्ज ने सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की. कोर्ट ने दोनों पक्षों (याचिकाकर्ता और यूपी सरकार) को रिपोर्ट सौंप दी है. 


सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को रिपोर्ट सौंपने के साथ ही जवाब दाखिल करने को कहा. इस मामले की अगली सुनवाई अब अगले महीने 4 सितंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया, "बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे. अच्छी इंग्लिश बोलते हैं. दोनों राज्य से बाहर जाना चाहते हैं."


सुधार गृह में हैं अतीक के दोनों बेटे 


बता दें कि, अतीक के दोनों नाबालिग बेटे फिलहाल प्रयागराज के बाल सुधार गृह में हैं. अतीक की बहन शाहीन अहमद ने अतीक के उनकी कस्टडी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाहीन की याचिका ठुकरा दी थी. 


24 फरवरी को प्रयागराज में वकील उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा गार्डों की हत्या के बाद पुलिस ने अतीक के दो नाबालिग बेटों को बाल संरक्षण गृह में रखा था. वहीं, गैंगस्टर-राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की इस साल अप्रैल में पुलिस रिमांड के दौरान हत्या कर दी गई थी और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है. 


पुलिस को इन लोगों की तलाश


दरअसल, उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी, जबकि बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का नाम पुलिस की जांच में सामने आया था. शाइस्ता परवीन पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित है. पुलिस इन सभी की तलाश कर रही हैं. 


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