Assam Government Employees Marriage Rule: असम सरकार ने 58 साल पहले के अपने एक दिलचस्प कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए सरकारी कर्मचारियों के पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी पर रोक लगा दी है. एक दिन पहले गुरुवार (26 अक्टूबर) को तत्काल प्रभाव से लागू किए गए इस कानून के तहत चेतावनी दी गई है कि इस नियम का अनुपालन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ न केवल अनुशासनात्मक बल्कि दंडात्मक कार्रवाई भी होगी. यह नियम वर्ष 1965 में बनाया गया था. राज्य कार्मिक विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि पति या पत्नी के जीवित रहते सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे. 


बताया गया है कि सूबे के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के निर्देश पर इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. नियम नहीं मानने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाला जा सकता है. अधिसूचना में कहा गया है कि दिशानिर्देश असम सिविल सेवा (आचरण) अधिनियम, 1965 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार ये आदेश जारी किए गए हैं.


नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है. नियमों के उलंघन करने पर संबंधित कर्मचारी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना भी करना पड़ सकता है.


क्यों इसपर हो रही चर्चा


आपको बता दें कि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के मुताबिक समुदाय से जुड़े लोग एक से अधिक शादियां कर सकते हैं. इसे कानूनी तौर पर अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन असम में सरकार के इस नए आदेश के बाद मुस्लिम कर्मचारियों को भी दूसरी शादी करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए यह अधिसूचना सुर्खियों में है.


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