Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली आबकारी नीति के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को अंतरिम जमानत दे दी. कोर्ट ने ये जमानत 1 जून यानि कुल 21 दिनों के लिए दी है, इसके बाद उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा.


जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने पर कोई पाबंदी नहीं है. पीठ ने कहा, ‘‘अपीलकर्ता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय दलों में से एक के नेता हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है कि (उनके खिलाफ) गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. उनका कोई आपराधिक इतिहास (भी) नहीं है. वह समाज के लिए ख़तरा भी नहीं हैं.’’


अरविंद केजरीवाल की पूरी टाइमलाइन


नवंबर 2021: दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पेश की.


जुलाई 2022: एलजी वीके सक्सेना ने नीति बनाने और लागू करने में हुईं कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की.


अगस्त 2022: सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित अनियमितताओं के संबंध में मामले दर्ज किए. 


सितंबर 2022: दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति रद्द की.


अक्टूबर 2023: ईडी ने केजरीवाल को धनशोधन मामले में पहला समन जारी कर दो नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा. 


दिसंबर 2023: ईडी ने केजरीवाल को दो समन जारी कर 21 और 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया.


जनवरी 2024: ईडी ने केजरीवाल को दो और समन जारी कर 18 जनवरी और दो फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया.


फरवरी 2024: ईडी ने समन की अनदेखी के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. मजिस्ट्रेट अदालत ने ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को समन जारी किया. ईडी ने केजरीवाल को तीन समन जारी कर 19 फरवरी, 26 फरवरी और चार मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया.


7 मार्च: मजिस्ट्रेट अदालत ने समन की अनदेखी को लेकर ईडी की नयी शिकायत पर केजरीवाल को समन जारी किया.


15 मार्च: सत्र अदालत ने समन की अनदेखी को लेकर केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.


16 मार्च: समन की अनदेखी को लेकर ईडी की शिकायतों के बाद केजरीवाल पेश हुए, जिसके बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत दी.


21 मार्च: दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया. कुछ देर बाद ही ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया.


9 अप्रैल: हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज की.


10 अप्रैल: केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.


15 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा.


24 अप्रैल: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने अपने आचरण से जांच अधिकारी को यह संतुष्टि दिलाने के लिए नेतृत्व किया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं.


29 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के लिए बार-बार समन भेजने के बावजूद ईडी के समक्ष केजरीवाल के उपस्थित नहीं होने पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या वह अपना पक्ष दर्ज नहीं कराने के आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं.


3 मई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मौजूदा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है.


8 मई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर 10 मई को आदेश सुनाएगा.


10 मई: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी और कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण कर जेल वापस जाना होगा.


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