Arvind Kejriwal News: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सोमवार (29 अप्रैल, 2024) को सुनवाई करेगा, जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. 


लॉइव लॉ के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी. दरअसल केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सही नहीं है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव को देखते हुए की गई है. 


केजरीवाल ने याचिका में दावा किया गया है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के पांच दिन बाद ईडी ने एक मौजूदा मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय विपक्षी दलों में से एक के राष्ट्रीय संयोजक को अवैध रूप से पकड़ लिया. इन दलीलों को ईडी ने खारिज कर दिया है. 


ईडी ने क्या कहा है?
ईडी ने केजरीवल की याचिका पर कहा कि कानून के सामने सब बराबर है. ऐसे में किसी अन्य शख्स और केजरीवाल से अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता. केजरीवाल को हमने नौ समन भेजे थे, लेकिन वो एक में भी पेश नहीं हुए. अब जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. 


दरअसल, कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा था. कोर्ट ने नौ अप्रैल को मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा कि बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास कम विकल्प बचे थे. 


इनपुट भाषा से भी. 


ये भी पढ़ें- Lok Sabha Election 2024: 'ओवैसी को हैदराबाद से उखाड़ फेंकना है, काटनी है उनकी पतंग', AIMIM चीफ पर माधवी लता का बड़ा हमला