Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किए. कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से शुक्रवार (3 मई) तक जवाब देने को कहा है. 


कोर्ट ने जीवन और स्वतंत्रता को बेहद अहम करार देते हुए लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल उठाते हुई ईडी से जवाब देने को कहा. साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कई अन्य सवाल भी किए हैं. 


1. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई मंगलवार (30 अप्रैल, 2024) को जारी रखी. इस दौरान बेंच ने  ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, ‘‘हमारे कुछ सवाल हैं और हम चाहेंगे कि अपना पक्ष रखते समय इनका आप जवाब दें. पहला यह कि पीएमएलए पर इस कोर्ट के कई फैसलों के मद्देनजर बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के क्या ईडी आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकती है.’’


2. पीठ ने कहा कि इस मामले में कुर्की की कोई कार्यवाही अभी तक नहीं शुरू की गई है और यदि कोई इस तरह की कार्यवाही शुरू की गई है तो ईडी को यह भी दिखाना होगा कि याचिकाकर्ता (केजरीवाल) कैसे इससे संबंधित हैं.


3. जस्टिस खन्ना ने कहा कि आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला दो भागों में बंटा हुआ है - पहला भाग सिसोदिया के पक्ष में था और दूसरा भाग उनके खिलाफ था.  पीठ ने कहा, ‘‘आपको (राजू) हमें बताना होगा कि याचिकाकर्ता (केजरीवाल) के मामले में सिसोदिया से जुड़े फैसले का कौन सा हिस्सा निहित है.’’


4. जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमारा महत्वपूर्ण सवाल ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है क्योंकि इसी कारण से केजरीवाल ने बार-बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 


5. बेंच ने मामले में न्यायिक कार्यवाही शुरू करने और गिरफ्तारी की कार्रवाई के बीच की लंबी अवधि को भी चिह्नित किया और कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा आठ अधिकतम 365 दिन की सीमा प्रदान करती है. कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने के लिए कहा जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. 


दरअसल, मामले में 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं. कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा. 


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