केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को सभी गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को निर्देश दिया कि वे विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन वैधता अवधि समाप्त होने से कम से कम चार महीने पहले जमा करें, ताकि समय पर कार्रवाई हो सके व उनकी गतिविधियों में व्यवधान न हो.

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विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों को अनिवार्य रूप से FCRA के तहत पंजीकरण कराना होता है. पंजीकरण प्रमाणपत्र सामान्यतः पांच सालों के लिए वैध होता है और नया आवेदन जमा करने के बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है. 

6 महीने पहले आवेदन करना आवश्यक

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गृह मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना में बताया कि FCRA, 2010 की धारा 16(1) के अनुसार, धारा 12 के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने से छह महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है.

कानून के तहत, सामान्यतः नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाता है. गृह मंत्रालय ने बताया कि यह देखा गया है कि कई एनजीओ अपने प्रमाणपत्र की समाप्ति से 90 दिनों से भी कम समय पहले नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और इस तरह की देरी से आवेदन की वैधता समाप्त होने से पहले जांच और सुरक्षा एजेंसियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता. 

मंत्रालय की NGO को सख्त सलाह

परिणामस्वरूप, प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने पर उसे समाप्त मान लिया जाता है, जबकि नवीनीकरण आवेदन लंबित रहते हैं और NGO नवीनीकरण स्वीकृत होने तक विदेशी अंशदान प्राप्त या उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिससे उनकी गतिविधियां बाधित होती हैं.

मंत्रालय ने बताया, 'इसलिए सभी NGO को सख्त सलाह दी जाती है कि वे अपने नवीनीकरण आवेदन काफी पहले ही जमा कर दें और किसी भी स्थिति में अपने प्रमाणपत्र की समाप्ति से चार महीने से अधिक समय पहले आवेदन न करें. इससे उनके आवेदनों का समय पर निपटान आसान हो जाएगा और उनकी गतिविधियों में व्यवधान से बचा जा सकेगा.'

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