नई दिल्ली: सर्दी की दस्तक के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता भी खराब हो गई है. लोगों को अब सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं. शहर में लगभग रोज़ ही धुंध देखी जा रही है, जिससे विजिबिलटी भी कम हो जाती है. ऐसे में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने कुछ नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

क्या है नए दिशानिर्देश? निर्माण कार्य वाली जगहों पर ये सुनिश्चित हो कि धूल मिट्टी न उड़े. अगर नियम का उल्लंघन हो तो निर्माण कार्य रोका जाए और जुर्माना लगाया जाए.

हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर को 17 नवंबर तक बंद किया गया.

सड़कों की मशीन के द्वारा ज़्यादा सफाई और जल छिड़काव की बात कही गई.

पराली जलाने पर रोक के लिए और कड़े कदम उठाये जाएं.

पटाखों पर रोक को लेकर कोर्ट और एनजीटी के आदेश पर सख्ती से अमल हो.

दिल्ली समेत इन राज्यों में पटाखों पर बैन  आपको बता दें कि एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक के लिए सभी पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही पटाखों पर बैन का एलान कर दिया था. अब तक दिल्ली समेत आधे राज्यों ने खुद ही पटाखों पर बैन लगा दिया है. ये राज्य हैं-
  • दिल्ली
  • हरियाणा
  • कर्नाटक
  • महाराष्ट्र
  • पश्चिम बंगाल
  • राजस्थान
  • ओडिशा

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