Delhi Liquor Policy Case: ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. ईडी ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में दायर सप्लीमेंट्री चार्टशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ अब उनकी पार्टी को भी आरोपी बनाया है. 


पार्टी पदाधिकारियों की बढ़ सकती है मुश्किलें


आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद अब पार्टी के पदाधिकारियो की मुश्किलें भी बढ़ सकती है. पार्टी के संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती है. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे आबकारी नीति मामले में अपराध की कथित आय के संबंध में अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच चैट का पता चला है.


 एक जून तक अंतरिम बेल पर हैं केजरीवाल


जांच एजेंसी ने दावा कि जब केजरीवाल ने अपने फोन और अन्य उपकरणों का पासवर्ड देने से मना किया तो हवाला ऑपरेटरों के डिवाइश से चैट बरामद की गई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम बेल दी है. हालांकि इस दौरान वह सीएम ऑफिस औऱ दिल्ली सचिवालय नहीं जा पाएंगे. कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश दिया था.


'जांच एजेंसी के पास हैं पर्याप्त सबूत'


ईडी की ओर से पेश होते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने गुरुवार (16 मई) को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ से कहा, ''हम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर करने का प्रस्ताव कर रहे हैं."


एसवी राजू ने दावा किया था कि जांच एजेंसी के पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में किया था. एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि केजरीवाल एक सात सितारा होटल में रुके थे, जिसके बिल का आंशिक भुगतान मामले के एक आरोपी ने किया था.


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