ऩई दिल्ली: अगर आपने अपने फोन नंबर, बैंक अकाउंट और पैन को अब तक आधार से लिंक नहीं किया तो आपके लिए यह स्टोरी बेहद अहम है, क्योंकि सरकार ने इन्हें आधार से लिंक करने का दिशा निर्देश जारी कर रखा है और इसकी डेडलाइन भी तय कर रखी है. अगर आप तय तारीख से पहले अपने फोन नंबर, बैंक अकाउंट और पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो आप को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. जानिए- आधार से लिंक करने की अंतिम तारीखफोन नंबर आखिरी तारीख- फोन नंबर को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2018 है. दिक्कत: अगर आपने अपने फोन को 6 फरवरी, 2018 से पहले आधार से लिंक नहीं किया तो नंबर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. पैन कार्ड आखिरी तारीख- पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखरी तारिख 31 दिसंबर 2017 है. दिक्कत: आयकर भरने में परेशानी आ सकती है. नोट: पहले अंतिम तारीख 31 अगस्त थी, लेकिन सरकार ने इसे 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दिया है. बैंक अकाउंटआखिरी तारीख- बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है. दिक्कत: अकाउंट बंद किया जा सकता है. म्यूचुअल फंड/स्टॉकआखिरी तारीख- म्यूचुअल फंड/स्टॉक को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है. दिक्कत- म्यूचुअल फंड/स्टॉक का अकाउंट नॉन ऑपरेशनल कर दिया जाएगा. इंश्योरेंस पॉलिसीआखिरी तारीख- इंश्योरेंस पॉलिसी को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख  31 दिसंबर 2017 है. दिक्कत- इंश्योरेंस पॉलिसी इनएक्सेसेबल हो जाएगा. पोस्ट ऑफिस स्कीम आखिरी तारीख- पोस्ट ऑफिस स्कीम को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख  31 दिसंबर 2017 है. दिक्कत- अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा.  सरकारी सेवा/एलपीजी,पेंशन आखिरी तारीख- समाजिक कल्याण सेवा/एलपीजी,पेंशन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31-मार्च 2018 है. दिक्कत- योजना के तहत मिलने वाले लाभ का फायदा नहीं उठा सकेंगे.