नई दिल्ली: लालकिले पर हुई हिंसा और धार्मिक झंडे फहराने के मामले में आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की एक अदालत ने 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने सोमवार की रात को सिद्धू को गिरफ्तार किया था.


दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में आज करीब शाम पांच बजे पेश किया. पुलिस ने सिद्धू की 10 दिनों की रिमांड मांगी. अदालत ने सिद्धू को 7 दिनों का रिमांड दिया. पुलिस ने कहा कि आगे भी रिमांड की ज़रूरत हो सकती है.


पुलिस ने क्या कहा?
दिल्ली पुलिस ने कहा कि दीप सिद्धू के खिलाफ वीडियोग्राफी सबूत हैं. उसने लोगों को भड़काया जिसके चलते लोगों ने सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाया. इसलिए उससे पूछताछ करनी है. उसके सोशल मीडिया की भी पड़ताल करनी है.


पुलिस ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ. लाल किले पर झंडा फहराया गया. सिद्धू हिंसा में सबसे आगे था. लोगों को भड़काने वालो में सिद्धू सबसे आगे था. वीडियो में साफ दिख रहा कि वो झंडे और लाठी के साथ लाल किले में एंट्री कर रहा है.


वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि सिद्धू गलत वक़्त पर गलत जगह पर पहुंच गया था. उसने भागने की कोशिश नहीं की थी. उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के बाद दीप सिद्धू की कोई भी ट्रैवेल हिस्ट्री नहीं रही है. उसने 26 जनवरी के बाद कोई यात्रा नहीं की है.


अधिकारी ने कहा कि सिद्धू को सोमवार रात दस बज कर 40 मिनट पर करनाल बाइपास से गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस पर लाल किले में भीड़ को उकसाने के संबंध में दर्ज एक मामले में उसकी तलाश थी.


बता दें कि तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 75 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली. इस दौरान दिल्ली में कई जगहों पर हिंसा हुई.  इस हिंसा में करीब 400 पुलिसकर्मी घायल हो गए.


कुछ प्रदर्शनकारी लालकिले तक पहुंच गए. यहां धार्मिक झंडा फहरा दिया. इस मामले में दीप सिद्धू मुख्य आरोपी है. घटना के बाद से ही सिद्धू फरार चल रहा था. पुलिस ने उसकी सूचना देने वाले को एक लाख रुपये के इनाम देने की घोषणा की थी.


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