नई दिल्ली: देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है. इस बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को कोरोना के मद्देनजर नई सुविधाएं दी हैं. केंद्र के किसी कर्मचारी के माता-पिता या परिवार का कोई आश्रित सदस्य अगर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं तो उस स्थिति में कर्मचारी 15 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश (एससीएल) लेने के लिए पात्र होंगे, कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. जानिए आदेश में और क्या-क्या कहा गया है.


SCL खत्म होने के बाद भी मिलेगी छुट्टी, लेकिन...


मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के सामने आ रही परेशानियों को भी ध्यान में रखा है. इसके लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज, अस्पताल में भर्ती, पृथक-वास आदि के बारे में उसके सामने कई तरह की जिज्ञासाएं सामने आने पर विस्तृत आदेश जारी किया है. अगर परिवार के किसी सदस्य/माता-पिता को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है और यह 15 दिनों का एससीएल खत्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी को अपने उस रिश्तेदार के अस्पताल से छुट्टी मिलने तक कोई अन्य छुट्टी दी जा सकती है.’’


इसके अलावा और क्या-क्या?



  • अगर कोई सरकारी कर्मचारी संक्रमित हो जाता है और वह घर में पृथक-वास या अन्यत्र पृथकवास में है तो उसे 20 दिनों तक की परिवर्तित छुट्टी दी जा सकती है.

  • अगर कोई सरकारी कर्मचारी संक्रमित पाया जाता है और वह घर में पृथक -वास में है और उसे अस्पताल में भी भर्ती किया जाता है तो उसे संक्रमित पाये जाने के समय से 20 दिनों तक के लिए परिवर्तित अवकाश/एससीएल/अर्जित अवकाश दिया जा सकता है.

  • अगर कोविड संक्रमित पाए जाने के 20वें दिन बाद भी सरकारी कर्मचारी को अस्पताल में रखना पड़ता है तो उसे इस संबंध में दस्तावेजी सबूत के आधार पर परिवर्तित अवकाश मिलेगा.

  • अगर सरकारी कर्मचारी के माता-पिता या कोई आश्रित परिवार का सदस्य अगर कोविड संक्रमित पाया जाता तो उसे 15 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा.

  • अगर सरकारी कर्मचारी किसी कोविड-19 संक्रमित के सीधे संपर्क में आता है और घर में पृथक वास पर है तो ‘उसे सात दिनों के लिए ड्यूटी/वर्क फ्रोम होम माना जाएगा.


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