नई दिल्ली/तिरूवनंतपुरम : एक ताजा मामले में शातिर चोर देवेंद्र सिंह उर्फ ‘बंटी चोर’ को 10 साल की सजा सुनाई. अदालत ने एक एनआरआई कारोबारी के घर पर 2013 में सेंधमारी और वहां से कई कीमती सामान चुराने के मामले में यह सजा सुनाई है. देवेंद्र को ‘आदतन अपराधी’ बताते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पी कृष्णकुमार ने उस पर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया.


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बंटी को इस मामले में 12 अप्रैल को दोषी ठहराया गया था


बंटी को इस मामले में 12 अप्रैल को दोषी ठहराया गया था. उसे 21 जनवरी 2013 की घटना में एनआरआई के घर में सेंधमारी और वहां खड़ी कार में कुछ कीमती गैजेट लेकर भाग जाने के अपराधों का दोषी पाया गया था. गौरतलब है कि बंटी चोर ने अपने कारनामों से पुलिस के नाम में दम कर दिया था.


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उसके पास से चोरी के सामानों का जखीरा बरामद हुआ था


दिल्ली पुलिस ने जब उसे पहली बार पकड़ा तो उसके पास से चोरी के सामानों का जखीरा बरामद हुआ था. बंटी चोर केवल हाई प्रोफाइल घरों में ही चोरी करता था. कुछ दिनों पहले सजा काट कर जेल से बाहर आने के बाद उसने एक 'डिटेक्टिव कंपनी' में काम शुरू कर किया था. लेकिन, फिर एक बार उसे चोरी करते हुए सीसीटीवी ने पकड़ा था. बंटी चोर को लेकर बॉलीवुड ने फिल्म भी बनाई है.