नई दिल्लीः एचआईवी एड्स पीड़ि‍तों के इलाज, शिक्षण संस्थानों में दाखिले और रोजगार के अलावा अन्य स्थानों पर किसी भी तरह के भेदभाव की रोकथाम को सुनिश्चित करने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को आज लोकसभा में पारित कर दिया गया है. राज्यसभा में इस विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. जानिए, इस बिल की 5 खास बातें-
  • एचआईवी के मरीजों को फ्री में इलाज की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी. इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार देगी.
  • किसी भी एचआईवी, एड्स के मरीज के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना दंडनीय अपराध होगा.
  • एड्स डायग्नोज होते ही मरीज का तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा.
  • इलाज के दौरान, अदालती कार्यवाही और सरकारी रिकॉर्ड्स में मरीज की जानकारी गुप्‍त रखी जाएगी. अगर किसी ने मरीज की जानकारी को सार्वजनिक किया तो वो भी दंडनीय अपराध होगा.
  • एचआईवी एड्स मरीजों के संपत्ति अधिकारों से लेकर हेल्थ सर्विसीज तक सभी अधिकारों को संरक्षण मिलेगा.
एचआईवी प्रभावितों के हितों को सुरक्षित करने संबंधित विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी