Income Tax Return Filing : एसेसमेंट वर्ष 2022-23 (वित्त वर्ष 2021-22) के लिए 31 दिसंबर 2022 तक लेट रिटर्न फाइल कर सकते है. आपको पता होगा कि Income Tax Return यानि आईटीआर फाइल करने का  आखिर दिन  31 जुलाई थी. कुछ ऐसे टैक्सपेयर्स हैं जो अभी भी बिना जुर्माना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.


नहीं देना होगा जुर्माना
आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक जिन लोगो के खातों का ऑडिट होना बाकि है, वे 31 अक्टूबर 2022 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अगर किसी कॉरपोरेट-एसेसी या गैर-कॉरपोरेट एसेसी जिनके खातों का ऑडिट होना है, उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 में कोई अंतरराष्ट्रीय या खास घरेलू लेन-देन नहीं किया है, तो वे 31 अक्टूबर 2022 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं.


फर्म के पार्टनर को छूट 
आपको बता दे कि किसी फर्म के पार्टनर जिनके खाते ऑडिट होने हैं या ऐसे पार्टनर जिन पर सेक्शन 5ए के प्रावधान लागू होते हैं, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2022 है. आयकर विभाग के अनुसार सेक्शन 5-ए ऐसे इंडिविजुअल्स पर लागू होता है जो पुर्तगाल नागरिक संहिता के तहते आते हैं और यह संहिता सिर्फ गोवा, दमन व दीव और दादरा व नागर हवेली में लागू होती है.


इतना है जुर्माना 
इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 234-एफ के तहत देरी से आईटीआर जमा करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लग रहा है. साथ ही पेनाल्टी भी देनी पड़ रही है. वहीं अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो जुर्माने की राशि एक हजार रुपये है. 


इन बातों का रखें ख्याल



  • रिफंड में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए बैंक खाते की डिटेल्स सही भरें और यह प्री-वैलिडेट होना चाहिए.

  • फॉर्म 25एएस, एआईसी/टीआईएस का मिलान जरूर कर लें.

  • किसी कैरी फॉरवर्ड लॉस के लिए पिछले साल के आईटीआर फॉर्म को जरूर चेक कर लें.

  • पुराने और नए टैक्स सिस्टम में आपके केस में क्या बेहतर है, इसकी तुलना जरूर कर लें.

  • आईटीआर फाइल करने के बाद 120 दिनों के भीतर इसे जरूर ई-वेरिफाई कर लें क्योंकि ऐसा नहीं करने पर फाइलिंग मान्य नहीं है.

  • अपनी आय के हिसाब से आईटीआर फॉर्म सही चुनें ताकि गलत रिटर्न का नोटिस न मिले.


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