PM Kisan Samman Nidhi Scheme: किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है. इन योजनाओं की मदद से सरकार किसानों को आर्थिक और कृषि उपकरणों की खरीद में भी मदद करती है. ऐसी ही एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana). इस योजना के तहत किसानों को सरकार हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है.यह 6 हजार रुपये किसानों के खातों में 2 हजार रुपये की 3 किस्त के रूप में ट्रांसफर किए जाते हैं.


इस योजना की शुरुआत साल 2019 में सरकार द्वारा की गई थी. अब तक इस योजना की 10 किस्त जारी की जा चुकी है और किसान 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि जल्द ही सरकार इस योजना की 11वीं किस्त जारी करेगी.देश के करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं लेकिन, बहुत से लोगों के मन में इस योजना को लेकर कई सवाल हैं.इसमें से एक सवाल यह रहता है कि क्या पति-पत्नी दोनों ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं क्या? तो चलिए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं-


क्या पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान का मिल सकता है लाभ?
बता दें कि इस सवाल का जवाब सरकार ने खुद अपनी पीएम किसान पोर्टल पर दिया है. सरकार ने यह साफ किया है कि अगर पति और पत्नी दोनों ही किसान हैं तो पीएम किसान निधि योजना का लाभ केवल परिवार के एक ही व्यक्ति को मिलेगा. यह योजना एक किसान परिवार के लिए होती है. ऐसे में पति या पत्नी में से किसी एक को पीएम किसान स्कीम के सालाना 6 हजार रुपये मिलेंगे. अगर पति और पत्नी दोनों ने खुद को पोर्टल पर रजिस्टर किया है तो एक का आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा. इसके साथ ही अगर दोनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है तो बाद में सरकार एक को दी गई राशि की वसूली भी कर सकती है.


पीएम किसान स्कीम की योग्यता-
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ गरीब और सीमांत किसानों को मिलता है. लाभार्थी किसानों के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही किसान किसी सरकारी पेंशन स्कीम का लाभार्थी नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही वह व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न न दाखिल करता हो.


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