ट्रेन से यात्रा करने के लिए आपको महीनों पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता है. रिजर्वेशन के लिए दो तरह के टिकट बुक होते हैं. टिकट रिजर्वेशन विंडो और ऑनलाइन जरिए से टिकट बुक किया जा सकता है. लेकिन अगर आपको अचानक यात्रा करनी पड़े तो क्या करें? इसके लिए ज्यादातर लोग तत्काल टिकट को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं. बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि प्लेटफॉर्म टिकट होने पर भी यात्री ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं और यह पूरी तरह से कानूनी है.


प्लेटफॉर्म टिकट से ऐसे करें यात्रा 
यदि आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़े हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप टिकट चेकर के पास जाकर बहुत आसानी से टिकट प्राप्त कर सकते हैं. यह नियम भारतीय रेलवे ने ही बनाया है. प्लेटफॉर्म टिकट के साथ ट्रेन में चढ़ने वाले व्यक्ति को तुरंत टीटीई से संपर्क करना होगा और उस जगह के लिए टिकट बनवाना होगा, जहां वह जाना चाहता है.


यात्रा करने से पहले जान लें ये नियम
कभी-कभी फुल रिजर्वेशन होने पर आपको रिजर्व सीट नहीं मिलेगी लेकिन आपको यात्रा करने की अनुमति होगी. यदि आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो डेस्टिनेशन टिकट की कीमत के साथ 250 रुपये का जुर्माना आपसे लिया जाएगा. यह रेलवे के अहम नियम है जो आपको यात्रा करने से पहले जान लेना चाहिए.


प्लेटफार्म टिकट वाले स्टेशन से लागू होगा किराया
प्लेटफार्म टिकट यात्री को ट्रेन में चढ़ने का अधिकार देता है. प्लेटफॉर्म टिकट का फायदा यह है कि यात्री को उस स्टेशन से किराया देना होगा जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. किराया वसूलते समय भी उसी स्टेशन मान्य किया जाएगा. किराया भी यात्री से उसी क्लास का लिया जाएगा जिसमें वह यात्रा कर रहा है.


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