PAN-Aadhaar Card After A person Dies: आजकल के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (PAN Card) सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक हो गए. बच्चे के स्कूल में एडमिशन से लेकर अस्पताल में एडमिशन (Hospitalization) सभी जगहों पर आधार कार्ड और पैन कार्ड का उपयोग किया जाता है. कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण (Corona Vaccination) या आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने आदि में भी किया जाता. पैन कार्ड और आधार कार्ड की बढ़ती उपयोगिता के कारण पिछले कुछ सालों में इसके गलत इस्तेमाल भी बहुत बढ़ने लगा है. कई बार जीएसटी (GST) चोरी के मामले में इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने जब कार्रवाई की तो पता चला कि कंपनी जिस पैन कार्ड और आधार कार्ड के नाम पर रजिस्टर था उस व्यक्ति की मौत सालों पहले हो गई है.


ऐसी एक नहीं कई घटनाएं सामने आई हैं. मृत व्यक्ति के डॉक्यूमेंट (Important Documents of Dead Person) का कई बार गलत इस्तेमाल किया जाता है. इस कारण बाद में परिवार वाले मुसीबत में फंस जाते हैं. ऐसे में मृतक के आधार, पैन, वोटर कार्ड का क्या करना चाहिए यह सवाल मन में आता है. तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं-


आधार कार्ड को इस तरह Submit



  • आधार कार्ड आजकल सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है. व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसका गलत इस्तेमाल ना हो इसका खास ख्याल रखने की जरूरत है. हालांकि आधार कार्ड एक यूनिक आईडी होती है इस कारण इस रद्द नहीं किया जा सकता है लेकिन, इस ब्लॉक करने की Facility है. इसके अलावा अगर वह व्यक्ति किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहा है तो उसे भी बंद करा देना चाहिए.

  • आधार कार्ड ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले आप आधार की ऑफिशियल बेवसाइट uidai.gov.in पर जाएं.

  • इसके बाद आप  My Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • इसके बाद Aadhaar Lock and Unlock के ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • इसके बाद आप Lock UID और Unlock UID ऑप्शन खुलेगा. इस पर क्लिक करें.

  • इसके बाद UID लॉक करने पर क्लिक करें.

  • इसके बाद आपको 12 नंबर का आधार और अपना नाम और पिन कोड डालें.

  • इसके बाद आपना सिक्योरिटी कोड को डालें.

  • इसके बाद Registered नंबर पर OTP डालें और आपका आधार ब्लॉक हो जाएगा.


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पैन कार्ड को इस तरह करें Submit



  • पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है. यह लगभग हर जरूरी वित्तीय कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

  • किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को उसके पैन कार्ड की विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. यह किसी भी गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए.

  • परिवार वालों को इसे जल्द से जल्द Deactivate करा देना चाहिए.

  • इसके लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) में संपर्क कर सकते हैं.

  • ध्यान रखें कि इसे Deactivate करने से पहले खाते को किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दें.

  • इसके बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर इसे Deactivate कर दें.


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