इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का दौर चल रहा है. ऐसे में लोग अब टैक्स रिफंड के बारे में भी सोचने लगे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक लगभग 26 लाख टैक्सपेयर्स को रिफंड मिल चुका है. वहीं, कई लोग अब भी रिफंड मिलने के इंतजार में हैं. ऐसे में आपको जानना ज़रूरी है कि आप अपना इनकम टैक्स रिफंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं साथ ही रिफंड स्टेटस कैसे जान सकते हैं. आइए, हम आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.


ऐसे चेक करें टैक्स रिफंड स्टेटस 


टैक्स रिफंड स्टेटस जाने के लिए सबसे पहले आप वेबसाइट ( https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html) पर जाएं. इसके बाद होम पेज खुलने का का वेट करें. हम पेज के खुलते ही आपसे पैन नंबर डालने के लिए कहा जाएगा. इसके साथ ही आपका जिस साल का रिफंड बाकी है वो भी भरने के लिए कहा जाएगा. इसके बाद आप कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे. इसके बाद एक नया पेज खुलकर आएगा. इस पेज पर आपको रिफंड का स्टेट पता चल जाएगा. इसके साथ ही आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर भी अपना रिफंड स्टेटस पता कर सकते हैं.


ऐसे करें इनकम टैक्स रिफंड क्लेम


इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आप पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपनी इनकम टैक्स रिफंड ऑनलाइन फाइल करें. आईटीआर फाइल करने के बाद आपको एक रिफरेंस नंबर मिलेगा. ऑनलाइन जनरेट किए गए ITR-V फॉर्म पर भी साइन कर इसे तय समय में इनकम टैक्स केंद्र में जमा कर दें. आईटीआर फाइल करने बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड की जांच करेगा. इसके बाद आप समय-समय पर वेबसाइट चेक कर अपना रिफंड स्टेटस देख सकते हैं. बता दें कि यदि रिफंड ऑफलाइन भरे जाते हैं तो इसमें अधिक समय लग सकता है.


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