Import Export License Procedure: डायरेक्टर जनलर ऑफ फॉरेन ट्रेड (Director General of Foreign Trade) आयात और निर्यात का व्यापार शुरू करने के लिए लाइसेंस (IEC License) जारी करता है. इंपोर्ट लाइसेंस वाले आयातकों को ही केवल विदेश से भारत में सामान लाने की अनुमति मिलती है. वहीं, जिनके पास एक्सपोर्ट लाइसेंस होता है उन्हें ही डीजीएफटी की स्कीम का फायदा मिलता है.


कब पड़ती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत?



  • जब आयातकों को कस्टम से शिपमेट क्लीयर कराना हो तब कस्टम अधिकारी इंपोर्ट लाइसेंस की मांग करते हैं

  • आयातक जब विदेश में पैसे भेजते हैं तो बैंक की ओर से इंपोर्ट लाइसेंस की मांग की जाती है

  • जब निर्यातकों को अपना सामान विदेश भेजना होता है तो कस्टम पोर्ट पर एक्सपोर्ट लाइसेंस दिखाना अनिवार्य है.

  • जब निर्यातकों को अपने अकाउंट में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तो बैंक की ओर से एक्सपोर्ट लाइसेंस मांगा जाता है.


ऑनलाइन कैसे करें इंपोर्ट-एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन?


स्टेप-1: डीजीएफटी की वेबसाइट https://www.dgft.gov.in/CP/ पर जाएं और ‘Services’ टैब पर क्लिक करें


स्टेप-2: ड्रॉप-डाउन मेन्यू में ‘IEC Profile Management’ ऑप्शन पर क्लिक करें जिस पर नया पेज खुलेगा. पेज के दाहिनी ओर नीचे ‘Apply for IEC’ का बटन दबाएं.


स्टेप-3: स्क्रीन पर दिख रहे  पॉप-अप पेज में ‘Register’ ऑप्शन पर क्लिक करें. आवश्यक जानकारी भरने के बाद ‘Sent OTP’ बटन दबाएं.


स्टेप-4: ओटीपी भरें और ‘Register’ बटन दबाएं


स्टेप-5: ओटीपी का सत्यापन होते ही आपको अस्थायी पासवर्ड मिलेगा.


स्टेप-6: इस पासवर्ड का इस्तेमाल कर पुन: डीजीएफटी की वेबसाइट पर जाएं और ‘Apply for IEC’  पर क्लिक करें.


स्टेप-7: एप्लिकेशन फॉर्म (ANF 2A format) भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, फीस भरें और Submit and Generate IEC Certificate’ बटन पर क्लिक करें.


स्टेप-8: डीजीएफटी की ओर से IEC code जारी किया जाएगा. इस सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट अपने पास रखें.


इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई करने के लिए आवश्यक दस्तावेज



  1. आवेदनकर्ता, फर्म या कंपनी के पैन कार्ड की कॉपी

  2. आवेदनकर्ता का वोटर आईडी, आधार या पासपोर्ट कॉपी

  3. आवेदनकर्ता, कंपनी या फर्म के करेंट बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक

  4. दफ्तर के कैंपस का बिजली बिल या रेंट एग्रीमेंट की कॉपी

  5. सेल्फ एड्रेस्ड लिफाफ ताकि पोस्ट के माध्यम से लाइसेंस भेजा जा सके.


यह भी पढ़ें:


Kaam Ki Baat: सड़क पर गलती से भी ना रोकें इन गाड़ियों का रास्ता, होगी जेल, लगेगा भारी जुर्माना


Kaam Ki Baat: राशन की शॉपिंग से लेकर रेस्त्रां के बिल तक में जरूरी है फूड लाइसेंस नंबर, सरकार ही नहीं आम नागरिक को भी फायदा