नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) सरकार की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को इसे लॉन्च किया गया था. इस तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना जरूरी है. 2009 के बाद से इस योजना को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया.


एनपीएस में दो तरह के खाते होते हैं


एनपीएस में दो प्रकार के खातों का ऑप्शन दिया गया है. पहला टियर 1 और दूसरा टियर 2. टियर-1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है वहीं टियर 2 अकाउंट इनवेस्टमेंट अकाउंट. यह वोलेंटरी सेविंग अकाउंट होता है जो PRAN से जुड़ा होता है. टियर एक अकाउंट में इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है. जबकि टियर 2 अकाउंट में निवेश पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है.


वहीं बता दे कि सरकार द्वारा एनपीएस ग्राहकों को वित्तीय लेनदेन की जानकारी करने और टैक्स पेयर्स को छूट देने के मकसद से अकाउंट को आधार से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आधार से एनपीएस खाता कैसे जोड़ा जा सकता है.


आधार से NPS खाता ऐसे करें लिंक


1-सबसे पहले https://cra-nsdl.com/CRA/पर एनपीएस खाते में लॉग इन करें.


2- इसके बाद आपको “ अपडेट डिटेल” सेक्शन पर क्लिक करें, यहां “अपडेट आधार/ पता डिटेल” ऑप्शन को सेलेक्ट करें.


3- अगले स्टेप में आपको आधार संख्या अंकित करनी है और इसके बाद “ OTP जनरेट” बटन पर क्लिक करें.


4- इसके बाद लिंकिंग प्रोसेस शुरु करने के लिए NSDL e-Gov पर Proceed बटन पर क्लिक करें.


5- ऐसा करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. इस ओटीपी को दिए गए बॉक्स में डाल दें.


6- इसके बाद continue बटन पर क्लिक करें. सफल ऑथेंटिकेशन के बाद आपका आधार NPS खाते से जुड़ जाएगा.


नये ग्राहक ऐसे करें एनपीएस को आधार से लिंक


नये ग्राहक एनपीएस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर करते समय इसे आधार के साथ कर सकते हैं. इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और डिटेल का चुनाव कर सकते हैं. इसके बाद दिए गए स्थान पर आधार संख्या दर्ज कर जनरेट ओटीपी बजन पर क्लिक कर सकते हैं. बता दें कि एपीएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने और भुगतान करने के बाद एक रिसिप्ट नंबर जेनरेट होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल जमा करें और परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर या PRAN जनरेट कर दें.


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