पांच दिनों की सीबीआई रिमांड में चिदंबरम, परिवार और वकील को रोजाना 30 मिनट मिलने की इजाजत
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है. सोमवार 26 अगस्त को अब उनकी पेशी दोबारा सीबीआई कोर्ट में होगी. कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि आरोपी की गरिमा को चोट न पहुंचे.
ABP News BureauLast Updated: 22 Aug 2019 07:37 PM

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नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया से संबंधित मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. बुधवार रात करीब 10 बजे सीबीआई ने पी चिदंबरम को...More
नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया से संबंधित मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. बुधवार रात करीब 10 बजे सीबीआई ने पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार करने से पहले सीबीआई ने पी चिदंबरम को उनके जोरबाग स्थित घर से हिरासत में लिया गया. हालांकि, हिरासत में लेने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी. इसके बाद पी चिदंबरम को आज सीबीआई रौस अवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा सकता है.कैसे हुई गिरफ्तारीएजेंसी के अधिकारी पूर्व वित्त मंत्री को उनके आवास से सीबीआई मुख्यालय ले गये. इससे पहले चिदंबरम कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करने के बाद अपने आवास पर पहुंचे थे. सीबीआई के अधिकारियों की टीम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ जोर बाग स्थित चिदंबरम के आवास पर पहुंची. कुछ देर मुख्य दरवाजा खटखटाने के बाद अधिकारियों ने परिसर की दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया। एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है.
सीबीआई कोर्ट ने साफ कहा है कि आरोपी यानी पी चिदंबरम की गरिमा को चोट न पहुंचे इस बात का ध्यान रखा जाए. परिवार और वकीलों को हर रोज उनसे आधे घंटे मिलने की इजाजत दी गई है.