कर्नाटक में बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा- स्पीकर लें इस्तीफे पर फैसला
कर्नाटक के इस्तीफा देने वाले विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्पीकर बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लें. सुप्रीम कोर्ट ने 15 बागी विधायकों की याचिका पर ये फैसला दिया है.
ABP News BureauLast Updated: 17 Jul 2019 12:12 PM

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नई दिल्ली: कर्नाटक के इस्तीफा देने वाले विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ी देर में आने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि विधानसभा स्पीकर को...More
नई दिल्ली: कर्नाटक के इस्तीफा देने वाले विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ी देर में आने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि विधानसभा स्पीकर को पहले विधायकों के इस्तीफे पर फैसला करना होगा या वो अयोग्यता की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं. राज्य में बहुमत खो चुकी कुमारस्वामी सरकार को किसी तरह बचाने की कोशिश की जा रही है. पल-पल की अपडेट जानें.यह भी पढ़ें-बिहार-असम और यूपी में बाढ़ से अबतक 70 की मौत, केरल में भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारीक्या आज होगी पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की रिहाई? इंटरनेशनल कोर्ट आज सुनाएगा फैसलातस्वीरें: 149 साल बाद गुरु पूर्णिमा पर भारत समेत दुनिया के कई देशों में दिखा चंद्रग्रहण का अद्भुत नज़ारामुंबई: डोंगरी बिल्डिंग हादसे में अबतक 13 की मौत, कई लोगों के अब भी फंसे होने की आशंकावीडियो देखें-
कर्नाटक विधानसभा में निर्वाचित विधायकों की संख्या 224 है. अगर विश्वासमत के दौरान कांग्रेस के बागी 15 विधायक गैर मौजूद रहते हैं तो विधानसभा की ताकत 209 पर पहुंच जाएगी. इस हिसाब से बहुमत का जादुई आंकड़ा 105 पर पहुंच जाता है.