General Election 2024: देश में इस वक्त चुनावी माहौल है. कैडिडेट्स का नामांकन दाखिल करने का सिलसिला अब भी जारी है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट के सेक्शन 33ए के तहत हर उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन देते समय अपना एफिटडेविट भी देना होगा. इस एफिटडेविट को फॉर्म 26 कहा जाता है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि उम्मीदवार इस एफिटडेविट में अपनी कमाई की गलत जानकारी दे देता है तो क्या होग? चलिए जान लेते हैं.


नामांकन के समय देनी होती है ये जानकारियां


चुनाव में नामांकन भरते समय हलफामें में उम्मीदवार को परिवार के सदस्या, उनके नाम, पढ़ाई-लिखाी और संपत्ति की घोषणा करनी होती है. उसे ये भी बताना होता है कि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं. वहीं यदि प्रत्याशी के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है भी तो उसे ये भी खुलासा करना होता है कि उसके खिलाफ कितने केस चल रहे हैं.


संपत्ति की गलत जानकारी देने पर क्या होता है?


द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्स 1951 की धारा 125ए के तहत यदि कोई व्यक्ति चुनावी हलफतनामे में अपनी गलत जानकारी देता है तो उसे अधिकतम 6 महीने की सजा का प्रावधान है. साथ ही उस प्रत्याशी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, हालांकि ऐसे में उस प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता.


हालांकि RPA के सेक्शन 8ए के मुताबिक, यदि कोई उम्मीदवार करप्ट प्रैक्टिस करता हो, यानी वो रिश्वत या वोट के लिए धमकियां देने का काम करता है तो उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है. साल 2023 पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एक ऐसे ही केस में अपना फैसला सुना चुका है. हालांकि चुनाव के दौरान अधिकतम प्रत्याशी अपनी सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें आने वाले समय में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.        


यह भी पढ़ें: अगर वोट काउंटिंग में दो उम्मीदवारों को बराबर वोट मिल जाए तो जीत कैसे तय होगी? इस फॉर्मूले से आएगा फाइनल रिजल्ट