Special Summary Revision: भारतीय निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनरीक्षण की घोषणा की है. इसका उद्देश्य पात्र नए मतदाताओं को जोड़ना, मौजूद रिकॉर्ड में गलतियों को ठीक करना और चुनावी सूचियों को अपडेट करना है.

Continues below advertisement

 इस घोषणा ने इस बात की तरफ ध्यान खींचा है कि आखिर विशेष सारांश पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच क्या फर्क है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

एसएसआर प्रक्रिया कैसे काम करती है?

Continues below advertisement

एसएसआर मौजूदा मतदाता सूची से शुरू होता है और जहां जरूरी हो इसे अपडेट करता है. परिवर्तनों में पात्र मतदाताओं को जोड़ना, उपयुक्त होने पर नाम हटाना या फिर नाम या पता जैसी जानकारी को सही करना शामिल हो सकता है. अगर किसी मतदाता का नाम पहले से ही सूचीबद्ध है और विवरण सही है तो मतदाता को सिर्फ नामावली में बने रहने के लिए एक नए फॉर्म में दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है. 

एसएसआर के तहत नागरिक दावे या फिर आपत्तियां दर्ज करके अपनी जानकारी डिजिटल या ऑफलाइन अपडेट कर सकते हैं. यह प्रक्रिया पूरी सूची के पुनर्निर्माण के बजाय मौजूद रिकॉर्ड को सही करने और अपडेट करने पर जोर देती है. 

एसआईआर कैसे अलग है? 

एसआईआर एक अलग विधि का इस्तेमाल करता है. इसमें मुख्य रूप से मौजूदा सूची पर निर्भर रहने के बजाय नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करना शामिल है. हर नागरिक को पात्रता और नागरिकता स्थापित करने के लिए नए फॉर्म और दस्तावेज जमा करने होंगे. 

सत्यापन प्रक्रिया भी अलग है. एसएसआर जानकारी अपडेट करने के लिए दावे या फिर आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं. एसआईआर के दौरान भूत स्तर के अधिकारियों को भौतिक, घर घर जाकर सत्यापन करना जरूरी है. नोटिस तंत्र एक और अंतर है. नियमित दस्तावेज विसंगतियां एसएसआर के तहत सॉफ्टवेयर जेनरेटेड नोटिस को अपने आप से ट्रिगर नहीं करती है जबकि एसआईआर के तहत मामूली डेटा भी केंद्र द्वारा जारी नोटिस को प्रेरित कर सकती हैं.

नागरिकों के लिए परिवर्तन का क्या मतलब है? 

आम मतदाताओं के लिए एसएसआर को कम कागजी कार्रवाई के साथ एक आसान प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. जिन लोगों के नाम पहले से ही मतदाता सूची में है और जिनका विवरण सटीक है उन्हें अपनी मतदाता स्थिति बनाए रखने के लिए नए दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है. जिन लोगों को जानकारी सही करने या पहली बार पंजीकरण करने की जरूरत है वह आवेदन करने के लिए संशोधन अवधि का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

यह अंतर खास तौर से उन लोगों के लिए मायने रखता है जिन्हें औपचारिक दस्तावेज तैयार करने में मुश्किल हो सकती है. पहले सारांश संशोधन प्रक्रिया के दौरान मसौदा चरण में देश भर में 130 मिलियन से ज्यादा नाम हटा दिए गए थे. इससे नागरिक समाज समूह और विपक्षी दलों में चिंता पैदा हो गई की पर्याप्त दस्तावेज के बिना गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: क्या केंद्र सरकार की इजाजत के बिना विदेश नहीं जा सकते सीएम? जानें नियम

सुधार और नई पंजीकरण की तिथि 

चुनाव आयोग की घोषित अनुसूची मतदाताओं को अपने विवरण की जांच और अपडेट करने के लिए एक समय देती है. मतदाता सूची का मसौदा 12 नवंबर 2026 को प्रशासन के लिए तय है. नागरिकों के पास अपने नाम या फिर प्रत्येक को सही करने या नए मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने के लिए आवेदन करने के लिए 11 दिसंबर 2026 तक का समय होगा. इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी होने वाली है. 

मतदाताओं को मौजूदा समय का इस्तेमाल यह जांचने के लिए करना चाहिए कि क्या उनकी जानकारी सटीक है और अगर परिवर्तन की जरूरत हो तो दावे या फिर आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए. पहली बार पंजीकरण चाहने वाले भी निर्धारित समय के अंदर आवेदन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: इमरान खान के पास है OCI कार्ड, जानें इसमें मिलते हैं क्या-क्या अधिकार?