चुनाव आयोग ने आज से देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस अभियान का मकसद है, वोटर लिस्ट को और ज्यादा सटीक, साफ और अपडेट करना ताकि आने वाले चुनावों में किसी भी तरह की गड़बड़ी या डुप्लिकेशन न रहे. इस दूसरे चरण के तहत एन्यूमरेशन यानी घर-घर जाकर सत्यापन का काम आज से शुरू हो गया है और यह 4 दिसंबर तक चलेगा. इसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट यानी प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की जाएगी. जो भी नागरिक अपने नाम, पते या किसी जानकारी में सुधार कराना चाहते हैं, वे 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकेंगे.

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इन सभी दावों और आपत्तियों की जांच और सुनवाई 31 जनवरी 2026 तक पूरी की जाएगी. इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) प्रकाशित कर दी जाएगी. लेकिन इन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर इसका पूरा प्रॉसेस क्या है, कौन से जरूरी कागजात लगेंगे, फॉर्म को कैसे भरना है…चलिए यहां समझते हैं.

क्या है फॉर्म भरने का पूरा प्रॉसेस

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SIR एक गहराई से किया जाने वाला, नागरिक केंद्रित अभियान है, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मतदाताओं की जानकारी की जांच और पुष्टि करने के लिए हर घर का तीन बार दौरा करेंगे, ताकि वोटर लिस्ट में दर्ज हर नाम और विवरण बिल्कुल सही हो. इस दौरान बीएलओ लोगों को Enumeration Form देगा. इस पर सबसे ऊपर बीएलओ का नाम और उसका टेलीफोन नंबर लिखा होगा. इसके बाद आपको फॉर्म में अपनी डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता/ गार्जियन का Epic No जैसी सारी डिटेल्स भरनी है.

इसके बाद फॉर्म में नीचे की तरफ दिए गए दो जरूरी कॉलम को बहुत ध्यान से भरना है. गुजरात के इलाकों में 2002 और उत्तर प्रदेश के इलाकों में 2003/2002 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो आपको उसमें इलेक्टोरल नेम, Epic No जैसी सारी डिटेल्स भरनी होगी. अगर पुरानी वोटर लिस्ट में आपके माता-पिता या रिश्तेदार का नाम है तो उनकी जानकारी भी भरनी पड़ेगी. इसके बाद नीचे की तरफ साइन करना है.

कौन-कौन से दस्तावेजों की होगी जरूरत

अगर आपने नाम सही तरीके से नहीं भरा तो इसके बाद जो अंतरिम वोटर लिस्ट के नाम जारी किए जाएंगे, हो सकता है उसमें आपका नाम नहीं हो. इसके बाद अगर आपके इलाके का बीएलओ कॉल करता है, नोटिस भेजता है तो आपको नीचे लिखे गए ये दस्तावेज तैयार रखने हैं और इनमें से कोई एक दस्तावेज उसे दिखाने हैं या देने हैं. 

  • केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग, या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम (PSU) के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन ऑर्डर।
  • 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी या किसी PSU द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज
  • किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट
  • मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक या किसी भी स्तर की शैक्षणिक डिग्री का प्रमाणपत्र
  • राज्य के सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र
  • वन अधिकार से संबंधित प्रमाणपत्र
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया OBC, SC, ST या अन्य जाति प्रमाणपत्र
  • नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) में दर्ज विवरण
  • राज्य या स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
  • सरकार द्वारा जारी कोई भूमि या मकान आवंटन से जुड़ा प्रमाणपत्र
  • 1 जुलाई 2025 के आधार पर तैयार बिहार SIR मतदाता सूची का हिस्सा
  • आधार कार्ड (सिर्फ पहचान प्रमाण के रूप में, नागरिकता प्रमाण के रूप में नहीं)

फॉर्म न मिले तो क्या करें

अगर बीएलओ आपके पास तक पहुंचता ही नहीं है और आपको Enumeration Form ही न मिले तो क्या करें. इसके लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं और बीएलओ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. 

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