कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब सोशल मीडिया पर पालतू कुत्तों के हमलों के वीडियो भी काफी शेयर किए जा रहे हैं. इसके बाद कई कुत्ता मालिकों पर कार्रवाई भी की गई है. क्या आप जानते हैं अगर कोई अपने घर में कुत्ता पाल रहा है तो उसे कई नियमों का पालन भी करना होता है. इन नियमों में कुत्तों के रजिस्ट्रेशन से लेकर कुत्ता काटने पर होने वाली कार्रवाई भी शामिल है. ऐसे में उन लोगों के लिए ये नियम जान लेना आवश्यक है, जो घर में कुत्ता पाल रहे हैं. इसके साथ ही कुत्तों को लेकर भी कुछ अधिकार हैं, जिनसे चलते हर किसी कुत्ता या कुत्ता मालिक को परेशान नहीं किया जा सकता है. तो आज हम आज आप आपको बताते हैं कि कुत्ता पालने को लेकर क्या नियम हैं और कुत्तों मालिकों के लिए क्या अधिकार है. 


कुत्ता मालिकों के लिए क्या हैं नियम?
अगर कुत्ता मालिकों के नियमों की बात करें तो यह हर शहर की अथॉरिटी या नगर निगम के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं. जैसे हाल ही में नोएडा डवलमेंट अथॉरिटी ने पालतू कुत्तों को लेकर कई नियम तय किए हैं. नए नियमों के हिसाब से अगर कोई पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो जुर्माने के तौर पर मकान मालिक को दस हजार रुपए देने होंगे. साथ ही घायल के इलाज की पूरी जिम्मेदारी मालिक पर होगी. इसके अलावा अवारा कुत्तों को लेकर भी नियम बनाए गए हैं कि अब अवारा कुत्तों को कहीं भी खाना नहीं डाल सकेंगे. अब इस नई पॉलिसी के जरिए पालतू कुत्तों की ओर से किए जा रहे हमले की घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है. नोएडा में अब पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा और ऐसा ना होने पर जुर्माने का प्रावधान है. 


इसके साथ ही कुत्ते मालिकों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहा है, वर्ना दो हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. पालतू कुत्ता अगर सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाता है तो इसकी जिम्मेदारी कुत्ता मालिक की होगी. इसके अलावा कुत्ते रखने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार कुत्ते को घुमाने के दौरान उसके मुंह पर मजल लगाना होगा. कुत्ते के गले में पट्टा होना चाहिए और उस पट्टे पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी होनी चाहिए. इसके अलावा कई जगह कुत्तों को ट्रेनिंग दिलवाना भी जरूरी हो गया है और उन्हें घूमाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर ले जाने, लिफ्ट के इस्तेमाल आदि नियम शामिल हैं.


कुत्ता मालिकों के लिए भी हैं अधिकार?
एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से कुत्ता पालिकों को लेकर नियम तय किए गए हैं. जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 11 (3) में कहा गया है कि हाउसिंग सोसाइटी के लिए पालतू जानवरों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित करना अवैध है. यानी ऐसा नहीं है कि कोई सोसाएटी आपको कुत्ता रखने से मना कर दे. आपको जानवर पालने का पूरा अधिकार है. इसके अलावा एक किराएदार भी फ्लैट में जानवर रख सकते हैं. कुत्ते के भौंकने की वजह से पालतू जानवर रखने के लिए मना नहीं किया जा सकता है. नियमों के अनुसार, पालतू जानवरों को इमारतों की लिफ्टों का उपयोग करने से मना नहीं किया जा सकता है. 


कुत्ते के भी हैं अधिकार?
पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम 1960 में 2002 में किए गए संशोधन के अनुसार, आवारा कुत्तों को देश का मूल निवासी माना गया है. वह जहां भी चाहें वहां रह सकते हैं, किसी को भी उन्हें भगाने या हटाने का हक नहीं है. अगर आवारा कुत्ते के साथ क्रूरता की जाती है तो ऐसा करने वाले को पांच साल तक की सजा हो सकती है. अगर कुत्ता खतरनाक है तो भी उसे मारा नहीं जा सकता है. 


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