पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच सैन्य कार्रवाई देखने को मिली थी. हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तुरंत एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौता रद्द किया था और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश दिया था. इसके अलावा पुलिस लगातार सक्रिय है और देश में बैठे गद्दारों की धर-पकड़ कर रही है. इसी क्रम में हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा को कुछ वक्त पहले गिरफ्तार किया गया था. उसके साथ पूछताछ में पाकिस्तान के साथ कनेक्शन भी सामने आया है. अब पुलिस ने एक और पंजाबी यूट्यूबर जसबीर सिंह उर्फ जान महल को भी गिरफ्तार किया है. चलिए जानते हैं कि ऐसे जासूसों की किस कोर्ट में सुनवाई होती है.
क्या मिलती है सजा
भारत में जासूसी एक गंभीर अपराध माना जाता है, यह देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने का काम है. भारत में जासूसी से संबंधित अपराध के लिए सख्त कानून है, जिसमें मुख्य रूप से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और भारतीय न्याय संहिता 2023 शामिल हैं. अब जासूसी से संबंधित सजा की भी बात कर लेते हैं. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3 रक्षा और गोपनीय जानकारी से संबंधित जासूसी को कवर करती है. अगर कोई देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारी किसी दुश्मन को देता है तो उसे 14 साल की जेल हो सकती है. अगर अपराध गंभीर है तो आजीवन कारावास भी हो सकता है.
धारा 4 के अनुसार विदेशी एजेंटों के साथ अनधिकृत संपर्क करने पर 2 साल की सजा, धारा 5 के अनुसार गोपनीय जानकारी लीक होने पर दुश्मन को 3 साल की सजा और धारा 10 कम जासूसी गतिविधियों के लिए 3 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है.
किस कोर्ट में होती है सुनवाई
भारत में जासूसी मामलों में कानूनी प्रक्रिया सख्त है, चूंकि जासूसी एक संज्ञेय अपराध है इसलिए पुलिस बिना वारंट के आरोपी की गिरफ्तारी कर सकती है. इस तरह के मामले आमतौर पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाए जाते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके. अगर आरोपी को दोषी ठहरा दिया जाता है तो वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है. इसकी प्रक्रिया में करीब 20 महीने का वक्त लग जाता है.
कैसे निर्धारित होती है सजा
ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले अपराध की गंभीरता देखी जाती है. अगर जासूस से देश को गंभीर खतरा है तो सजा कठोर होती है. इसके लिए कोर्ट में सबूत पेश किए जाते हैं, जो कि सजा को प्रभावित करती है. अगर जासूसी जानबूझकर की गई है तो फिर सजा कठोर होती है.
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