Eid Holiday Cancel: हरियाणा में पहले से घोषित ईद की छुट्टी को वहां की नायब सिंह सैनी सरकार ने कैंसिल करके वैकल्पिक अवकाश (प्रतिबंधित) में तब्दील कर दिया है. अब हरियाणा में ईद पर सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन वैकल्पिक अवकाश रहेगा. मतलब अगर कोई कर्मचारी छुट्टी लेना चाहेगा तो उसको सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा. जब मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह आदेश जारी किया तो गुरुवार को विधानसभा में हंगामा मच गया. नूंह से कांग्रेस विधायक ने इस फैसले को गलत ठहराया. लेकिन क्या कोई भी सरकार किसी भी सरकारी छुट्टी को अपने हिसाब से कैंसिल कर सकती है. इसका जवाब भी जान लेते हैं. 

राज्य सरकारों के पास है छुट्टियां देने की पावर

भारत में राज्य सरकारें राजपत्रित छुट्टियों (गेजेटेज छुट्टियां) की घोषणा कर सकती हैं, जो सरकारी कार्यालयों और संस्थानों के लिए आधिकारिक दिन है. ये आम तौर पर स्थानीय त्योहारों या महत्व की घटनाओं पर आधारित होते हैं. जिनको सरकारें लागू करती हैं. राज्य सरकारों के पास दुकानों, प्रतिष्ठानों, कारखानों और राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए छुट्टियां घोषित करने की पावर होती है, जो कि सेक्शन 25 के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आता है.

ये हैं अनिवार्य छुट्टियां

गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जैसी कुछ छुट्टियां केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय रूप से घोषित की जाती हैं और ये देशभर में होती हैं. कुछ राज्यों में तो मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस (1 मई) भी अनिवार्य अवकाश है. गेजेटेज छुट्टियों के अलावा राज्यों में छुट्टियां प्रतिबंधित (वैकल्पिक) भी होती हैं. ये छुट्टियां कर्मचारियों पर निर्भर करती हैं कि अगर वो इनको लेना चाहें तो ले सकते हैं.

क्या किसी भी त्योहार की छुट्टी खत्म कर सकती हैं सरकारें?

जिस तरीके से सरकार ने ईद की छुट्टी कैंसिल की है, वैसे राज्य की सरकारें जरूरी होने पर अन्य त्योहारों की छुट्टियां भी खत्म कर सकती हैं. कई बार छुट्टियां देना या न देना राज्य सरकारों पर ही निर्भर करता है. इनके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय त्योहारों या महत्वपूर्ण दिनों पर भी अपने हिसाब से छुट्टियां दे सकती हैं.