Delhi Amusement Park Accident: दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में स्थित वाटर पार्क में झूले से गिरकर एक महिला की मौत हो गई. रोलर कोस्टर में राइड के दौरान महिला का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वह नीचे गिर गई. हादसे के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी. महिला अपने मंगेतर के साथ वाटर पार्क गई थी. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. 

अब सवाल यह है कि वाटर पार्क में झूले या फिर ऐसे हादसों में पुलिस कैसे एक्शन लेती है?  इन हादसों में किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है? इसको लेकर नियम क्या हैं? चलिए जानते हैं. 

परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप

बता दें, कापसहेड़ा के वाटर पार्क में महिला के मौत के मामले में परिजनों ने वाटर पार्क के संचालकों के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया है. परिवार के लोगों का कहना है कि पार्क में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी. अगर एम्यूजमेंट पार्क में झूलों को मरम्मत की जरूरत थी तो उसे खोला क्यों गया. ऐसा करके लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. 

पुलिस कैसे लेती है एक्शन

किसी पार्क या अन्य स्थान पर ऐसे हादसों में पुलिस सबसे पहले संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज करती है. पुलिस की जांच के दौरान यह देखा जाता है कि हादसा किस वजह से हुआ और ऐसी जगह पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था थी या नहीं. अगर किसी स्तर पर संचालकों की लापरवाही सामने आती है तो ऐसे मामलों में संचालकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाती है, जिसके बाद बीएनएस की धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. अगर हादसे में किसी स्तर की लापरवाही सामने नहीं आती है तो पुलिस हादसा मानकर केस बंद कर सकती है. 

सामने आ चुके हैं कई मामले

वाटर पार्क में झूले से गिरकर महिला की मौत कोई नया मामला नहीं है. दरअसल, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें संचालकों की लापरवाही के कारण बड़े हादसे हुए हैं. बीते साल गुजरात के राजकोट में TRP मॉल में आग लगी थी, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई थी. जांच में सामने आया था कि TRP गेमिंग जोन में आग से बचने के पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे, जिस कारण इतना बड़ा हादसा हुआ. इस मामले में पुलिस ने गेम जोन के मालिक व अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. 

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