Vice President Oath Ceremony: भारत के निर्वाचित उप राष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई. सी.पी राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे. चलिए जानें की भारत के उप राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, उसको आखिर कौन लिखता है. बीते मंगलवार को उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था. इनसे पहले देश के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, लेकिन 21 जुलाई को उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था.
चलिए जानें की भारत के उप राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, उसको आखिर कौन लिखता है.
महत्वपूर्ण है उपराष्ट्रपति का पद
भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में उपराष्ट्रपति का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. उपराष्ट्रपति न केवल राज्यसभा के सभापति होते हैं, बल्कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, असमर्थता या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व भी निभाते हैं. इतना अहम पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति एक निर्धारित शपथ लेते हैं.
कौन लिखता है शपथ?
उप राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करें तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति की शपथ किसी व्यक्ति द्वारा समय-समय पर लिखी या तैयार नहीं की जाती है. इसका शब्दशः प्रारूप पहले से ही भारतीय संविधान में दर्ज है. संविधान का अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में स्पष्ट प्रावधान करता है. इस अनुच्छेद में यह तय किया गया है कि उपराष्ट्रपति किस प्रकार शपथ लेंगे और उसमें किन-किन बातों का उल्लेख होगा.
संविधान में किसने लिखी थीं शपथ
यह शपथ उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है. जब भी कोई नया उपराष्ट्रपति पदभार संभालता है, तो वह राष्ट्रपति के समक्ष संविधान में लिखित शपथ को पढ़ता है. इसमें उपराष्ट्रपति यह वचन देते हैं कि वे भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे. इस शपथ को संविधान सभा ने लिखा था. जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तब संविधान सभा ने देश के सभी प्रमुख पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रीगण, न्यायाधीश आदि के लिए शपथ-पत्र का स्वरूप तय किया.
इन्हें संविधान के अनुच्छेदों और तीसरी अनुसूची में शामिल किया गया. इस प्रकार, उपराष्ट्रपति की शपथ भी संविधान सभा द्वारा निर्मित और संविधान में स्थायी रूप से अंकित है.
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