Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, इस चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत प्राप्त की है. इसी बीच एक सवाल यह उठता है कि क्या किसी उम्मीदवार के जीतने के बाद अगले दिन से ही उसका विधायक वेतन शुरू हो जाता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
कब शुरू होता है वेतन
चुनाव जीतने से किसी भी नेता को अपने आप ही विधानसभा सदस्य का वेतन और सुविधा नहीं मिल जाती. दरअसल यह अधिकार तब ही शुरू होता है जब वह आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लेते हैं और राज्य विधानसभा में शपथ लेते हैं. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजय उम्मीदवार को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर या फिर नामित अधिकारी की उपस्थिति में एक औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह को पूरा करना होता है. शपथ लेने तक वह सिर्फ एक निर्वाचित विधायक होते हैं. वेतन और बाकी वित्तीय लाभ शपथ ग्रहण की तिथि से शुरू हो जाते हैं.
राज्य के अनुसार नियम
आपको बता दें कि भारत में विधायकों के वेतन और भत्ते हर राज्य विधान मंडल द्वारा पारित कानून के मुताबिक नियंत्रित किए जाते हैं. ऐसे में संरचना, राशि और भुगतान प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है. शपथ ग्रहण के बाद विधायक अपने मूल वेतन के अलावा कई और भत्तों और लाभों के पात्र हो जाते हैं. जैसे निर्वाचन क्षेत्र भत्ता. यह भत्ता मतदाताओं से संपर्क बनाए रखना और निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों पर ध्यान देने के खर्चों को पूरा करने के लिए है.
इसके अलावा कार्यालय व्यय भत्ता होता है. यह अपनी भूमिका से संबंधित प्रशासनिक और परिचालक कार्यों के प्रबंधन के लिए दिया जाता है. इसी के साथ यात्रा और दैनिक भत्ते, चिकित्सा और आवास लाभ जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं. यह सभी लाभ शपथ ग्रहण के बाद लागू कर दिए जाते हैं, सीधे चुनाव परिणाम के बाद नहीं.
क्यों है ये नियम
दरअसल यह नियम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक धन उन व्यक्तियों को वितरित न किया जाए जिन्होंने अभी तक औपचारिक कर्तव्य या फिर जिम्मेदारियों को नहीं संभाला है. इस नियम से करदाताओं के धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को बनाए रखा जाता है. परिणाम घोषणा और शपथ ग्रहण के बीच का समय अमूमन तौर पर कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक का हो जाता है. इस दौरान निर्वाचित विधायक संक्रमण काल में होते हैं और उनके पास अभी तक कोई भी विधाई शक्तियां नहीं होती.
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