Ankita Bhandari Murder Case: साल 2022 में उत्तराखंड में हुए बहुचर्चित अंकित भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. उत्तराखंड के पौड़ी जिले की रहने वाली 19 साल की अंकित भंडारी ऋषिकेश के गंगा भोगपुर में वनंतरा रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी. 18 सितंबर 2022 को अंकिता लापता हुई और 21 सितंबर 2022 को पुलिस ने रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरव भास्कर और डिप्टी मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया.
24 दिसंबर को अंकिता का शव ऋषिकेश की चीला नहर से बरामद किया गया. इसके बाद एसआईटी का गठन हुआ. तीन आरोपियों के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई. जिसमें 97 गवाह भी शामिल थे, मार्च 2023 में कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई और अब लगभग 2 साल बाद इस पर फैसला आ चुका है. कोर्ट ने इन धाराओं के तहत तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया. जानिए इन धाराओं के तहत कितनी हो सकती है सजा.
अपराधी इन धाराओं के तहत पाए गए दोषी
अंकित भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों मुख्य आरोपियों पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे. मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302, 201 354ए और और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए थे. तो वहीं सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था. इन तीनों को ही दोषी करार दे दिया है.
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इतनी हो सकती है सजा
आपको बता दें आईपीसी धारा 302 जानबूझकर किसी की हत्या करने के अपराध में लगाई जाती है. इसके तहत फांसी से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है. आईपीसी धारा 354 किसी महिला पर अश्लील तरीके से हमला करना और बल का प्रयोग करने के लिए लगाई जाती है. इसमें 1 साल से लेकर 5 साल तक की जेल का प्रावधान है.
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इसके अलावा आईपीसी धारा 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र के लिए लगाई जाती है. अगर इस षड्यंत्र में किसी की मृत्यु हो जाती है. तो आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है. इसके अन्य मामलों में 2 साल से अधिक तक की सजा हो सकती है.
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