भगवान राम की नगरी अयोध्या में इन दिनों बंदरों के लिए इन दिनों खास योगदान दिया गया है. जहां दीवाली पर अयोध्या में दीयों की रोशनी से रोशन किया गया है वहीं बंदरों के लिए भी ये दीवाली बेहद खास रही. जहां उन्हें खाना खिलाने के लिए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार आगे आए और उन्होंने एक करोड़ रुपये की राशि उन्हें खाना खिलाने के लिए दान कर दी. ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर इतना दान देने पर अक्षय कुमार को कितनी छूट मिलेगी.
यह भी पढ़ें: रेलवे ट्रैक पर सोलर पैनल बिछाने की तैयारी कर रहा यह देश, जानें इससे क्या होगा फायदा?
भारत में दान पर टैक्स में कितनी मिलेगी छूट?
भारत में दान पर टैक्स छूट आयकर अधिनियम के तहत दी जाती है. इस अधिनियम के तहत, कुछ खास संगठनों को दिए गए दान पर आयकर में कटौती की अनुमति है. ये संगठन आम तौर पर धर्मार्थ, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या शैक्षणिक गतिविधियों में लगे होते हैं.
यह भी पढ़ें: दिल्ली की हवा में रहना दिनभर में कितनी सिगरेट पीने के बराबर है? हैरान रह जाएंगे आप
क्या बंदरों के लिए दान पर टैक्स में मिलेगी छूट?
यह जानने के लिए कि अभिनेता को इस दान पर टैक्स छूट मिलेगी या नहीं, यह समझना जरूरी है कि जिस संगठन को उन्होंने दान दिया है, वह आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त संगठन है या नहीं. यदि एक्टर ने किसी ऐसे संगठन को दान दिया है जो आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है और जो बंदरों के कल्याण के लिए काम करता है, तो उन्हें इस दान पर टैक्स छूट मिल सकती है.
उस संगठन का खास उद्देश्य धर्मार्थ होना चाहिए. अगर संगठन बंदरों के कल्याण के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में भी लगा हुआ है, तो भी उसे टैक्स में छूट मिल सकती है, बशर्ते बंदरों के कल्याण के लिए किया गया दान संगठन के कुल आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो. इसके अलावा टैक्स छूट का प्रतिशत इस बात पर भी निर्भर करता है कि संगठन किस श्रेणी में आता है. कुछ संगठनों को 100% तक की टैक्स छूट मिल सकती है, जबकि अन्य संगठनों को कम प्रतिशत की छूट मिल सकती है.
यह भी पढ़ें: रेलवे ट्रैक पर सोलर पैनल बिछाने की तैयारी कर रहा यह देश, जानें इससे क्या होगा फायदा?
टैक्स में छूट के लिए क्या है जरुरी?
बता दें टैक्स छूट का दावा करने के लिए, दानकर्ता को संगठन से दान की राशि का प्रमाण पत्र लेना होगा. यह प्रमाण पत्र आयकर रिटर्न के साथ संलग्न किया जाना जरुरी होता है.
इसके अलावा भी टैक्स में छूट के लिए दानकर्ता को कुछ शर्तों का पालन करना होता है. जैसे नकद दान पर ही टैक्स छूट मिलती है. जैसे वस्तुओं या सेवाओं के रूप में दिए गए दान पर टैक्स छूट नहीं मिलती.
यह भी पढ़ें: रेलवे ट्रैक पर सोलर पैनल बिछाने की तैयारी कर रहा यह देश, जानें इससे क्या होगा फायदा?