मशहूर सिंगर अदनान सामी ने हाल ही में कुछ ऐसा किया है, जिसके बाद पाकिस्तानियों को मिर्ची लगना तय है. दरअसल अदनान सामी अमेरिका में अपना लाइव कॉन्सर्ट करने वाले हैं, इसके लिए उन्होंने स्पेशल डिमांड पर एक खास तरह का इयर प्लग तैयार कराया है जिस पर तिरंगा बना हुआ है. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में वे अपने कान में ईयर प्लग लगाए दिख रहे हैं और इसके ऊपर तिरंगा बना हुआ है. यह बात तो सभी जानते हैं कि पहले अदनान सामी पाकिस्तानी नागरिक थे, बाद में साल 2001 में वे भारत आए और यहीं पर रहने लगे. उन्होंने भारत की नागरिकता भी ले ली है. लेकिन ईयर प्लग लगाने के बाद वे फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं. 

क्या आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह राष्ट्र के सम्मान और एकता का प्रतीक माना जाता है. किसी भी स्थिति में अगर तिरंगे के साथ अपमान हुआ तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है. चलिए जान लेते हैं कि देश में भारतीय झंडे को लेकर क्या नियम हैं. 

  • झंडे को किसी भी रूप में लपेटने, जिसमें व्यक्तिगत शवयात्रा शामिल हो, के काम में नहीं लाया जा सकता है. इसे किसी भी अन्य मूर्ति के ऊपर भी नहीं लपेटा जा सकता है. 
  • जब झंडे को किसी परेड या जुलूस में लेकर जा रहे हों तो वह मार्च करने वालों के दाईं ओर होना चाहिए. अगर दूसरे झंडों की भी कोई लाइन शामिल है तो उसमें राष्ट्र ध्वज उस लाइन के बीच में आगे की ओर रहेगा. 
  • कपड़े या वर्दी के रूप में झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. झंडे पर किसी तरह का कोई अक्षर नहीं लिखा होना चाहिए. 
  • झंडे में लपेटकर किसी वस्तु को लेने-देने का कोई नियम नहीं है. लेकिन विशेष अवसर जैसे कि स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस में झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ी रखने से आपत्ति नहीं है.
  • अगर किसी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है तो इस अवसर पर झंडे को विशेष सम्मान के साथ अलग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए. 
  • झंडे का इस्तेमाल वक्ता की मेड को ढंकने या उसके मंच को सजाने के लिए नहीं होता है. इसके अलावा झंडे को जानबूझकर फर्श पर छूने या पानी में घसीटने नहीं देना चाहिए. 
  • झंडे को नाव, हवाई जहाज, गाड़ी, ट्रेन की छत पर, साइड में या पीछे की ओर ढंकने के काम में नहीं लाना चाहिए. 
  • नियम कहता है कि अगर झंडा किसी गाड़ी पर लगाया जाता है तो उसे या तो बोनट के बीचोंबीच या फिर कार के आगे दाईं ओर कसकर लगाया जाना चाहिए. 
  • किसी भी भवन में पर्दे के रूप में झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इसके अलावा केसरिया रंग को जानबूझकर नीचे की ओर करके नहीं फहराना चाहिए. 
  • जब तक सरकारी भवनों पर झंडे को आधा झुकाकर रखने का आदेश न दिया गया हो, तब तक उसे आधा झुकाकर नहीं फहराना चाहिए.
  • झंडा फटा हुआ या फिर मैला-कुचैला नहीं होना चाहिए. इसको किसी अन्य ध्वज या पताका के साथ नहीं फहराया जाना चाहिए. 

नियम का उल्लंघन करने वाले के लिए क्या है सजा

नागरिकों को घर पर तिरंगा फहराने या फिर हाथ में झंडा लेकर चलने की आजादी है. हालांकि प्राइवेट गाड़ियों पर झंडा लगाना गैर कानूनी है. अगर इसके लिए कोई दोषी पाया जाता है तो उसको राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. ऐसा करने वालों को तीन साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं. 

यह भी पढ़ें: कश्मीर ही नहीं ये 'आम' भी है भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव का मुद्दा, 1981 से झगड़ रहे हैं दोनों देश