एड में पीएम मोदी की तस्वीर इस्तेमाल करने पर जियो को देना पड़ सकता है जुर्माना!
आपको बता दें कि जियो के लॉन्च के वक्त पीएम मोदी की तस्वीर इसके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक एड में इस्तेमाल किया गया था.
साथ ही नोटबंदी के फैसले के अगले दिन ही पेटीएम ने पीएम मोदी की तस्वीर वाला एड हर प्रिंट मीडिया में नजर आया था.
इसके जवाब में राठौड़ ने बताया कि ' राजकीय प्रतीकों और नामों से जुड़े एक्ट के तहत इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.'
सरकार की नीतियों का प्रचार सकने के अधिकार सिर्फ सरकारी एड एजेंसी डीएवीपी को ही है. जो विभिन्न माध्यम से सरकार नीतियों को लोगों तक पहुंचाती है.
इसके बाद पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने ये जानने की कोशिश की कि यदि पीएमओ की इजाजत के बगैर पीएम की तस्वीर का इस्तेमाल एड में किया जाता है तो इसे लेकर क्या कानून हैं.
विपक्ष ने पीएम की तस्वीर प्राइवेट एड में दिखाए जाने पर सवाल उठाए थे. साथ ही उन्होंने पेटीएम वॉलेट के प्रिंट एड में पीएम मोदी की तस्वीर इस्लेमाल करने पर भी सवाल उठाए थे.
सूचना प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जियो के एड में प्रधानमंत्री की तस्वीर इस्तेमाल करने पर कहा कि 'इसे लेकर किसी भी तरह की इजाजत प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से नहीं दी गई.'
इससे जुड़ा कानून राजकीय प्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम 1950 के तहत के कोई भी निजी संस्था बिजनेस या खुद के फायदे के लिए सरकारी प्रतीक का बिना सरकार की अनुमति के इस्तेमाल नहीं कर सकती.
रिलायंस जियो पर सरकार 500 रुपये का जुर्माना लगा सकती है. ये जुर्माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जियो के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक एड में इस्तेमाल करने पर देना होगा.