साल 1998 में सलमान, सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे फिल्म 'हम साथ साथ हैं' रिलीज हुई थी. इसी फिल्म की शूटिंग के लिए ये सभी सितारे जोधपुर पहुंचे थे. शूटिंग के दौरान ही इन पांचों पर जोधपुर में अलग-अलग जगहों पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा. आरोप है कि साल 1998 में एक और दो अक्टूबर की रात सलमान खान ने अलग-अलग इलाकों में काले हिरण का शिकार किया था. आज जिस मामले में फैसला आया है वो कांकाणी गांव में दो काले हिरण के शिकार का है. बाकी तीनों मामलों में सलमान पहले ही बरी हो चुके हैं.
बाकी केस में अभी तक क्या-क्या फैसला आया?
घोड़ा फार्महाउस शिकार केस- इस केस में 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद सलमान हाईकोर्ट गए और 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.
भवाद गांव केस- इस केस में सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है. राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. आर्म्स एक्ट केस- इस केस में 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था. राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है. यह भी पढ़ें-Blackbuck case: भाई सलमान के दोषी करार होते ही रो पड़ीं बहन अलवीरा!Blackbuck case: आखिर कैसे सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे बरी हो गए लेकिन सलमान फंस गएBlackbuck Case : दोषी करार दिए गए सलमान खान ने कहा- मैं बेगुनाह हूं