नई दिल्ली: धारा 377 पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है. ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक है, सेक्सुअल रुझान प्राकृतिक है. इस आधार पर भेद भाव नहीं हो सकता.'' इस फैसले को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करन जौहर ने ऐतिहासिक बताया है. करन जौहर ने ट्वीट करते हुए कहा, ''ऐतिहासिक फैसला. आज गर्व हो रहा है. समलैंगिक संबंधो को अपराध नहीं ठहराना और धारा 377 के हिस्से को हटाना मानवता और समानता के अधिकार की जीत है. देश में अब लोग खुलकर सांस ले सकते हैं.''
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा- SC ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि एकांत में सहमति से बने संबंध अपराध नहीं है. लेकिन धारा 377 के अंतर्गत पशु से संभोग अपराध बना रहेगा. पांच जजों की पीठ में सबसे पहले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपना और जस्टिस खानविलकर का फैसला पढ़ा. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा, ''मैं जैसा हूँ, उसे वैसा ही स्वीकार किया जाए, आभिव्यक्ति और अपने बारे में फैसले लेने का अधिकार सबको है.'' चीफ जस्टिस ने कहा, ''समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, संविधान में बदलाव करने की ज़रूरत इस वजह से भी है जिससे कि समाज मे बदलाव लाया जा सके. नैतिकता का सिद्धांत कई बार बहुमतवाद से प्रभावित होता है लेकिन छोटे तबके को बहुमत के तरीके से जीने को विवश नहीं किया जा सकता.'' सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''हर व्यक्ति को गरिमा से जीने का हक है, सेक्सुअल रुझान प्राकृतिक है. इस आधार पर भेद भाव नहीं हो सकता. हर व्यक्ति को गरिमा से जीने का हक है. सेक्सुअल रुझान प्राकृतिक है. इस आधार पर भेद भाव नहीं हो सकतानिजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, 377 इसका हनन करता है.''