Aryan Khan Clean Chit Challenging PIL: क्रिसमस से पहले शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को गुड न्यूज मिल गई है. उनके बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को 2021 में ड्रग्स-ऑन-क्रूज में दी गई "बरी" या "क्लीन चिट" को चैलेंज करने वाली एक जनहित याचिका या पीआईएल (PIL) को वापस ले लिया गया है.



कार्यवाहक चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला (Sanjay Gangapurwala)  ने याचिकाकर्ता (Petitioner) से इस मामले में अपनी स्थिति क्लियर करने के लिए कहा था. साथ ही हैवी कॉस्ट चुकाने की चेतावनी दी थी. जिसके बाद बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) के समक्ष दायर जनहित याचिका को वापस ले लिया गया. एसीजे एसवी गंगापुरवाला ने इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बताया.


मार्च में इस साल NCB आर्यन खान को दे दी थी क्लीनचिट
बता दें कि अक्टूबर 2021 में आर्यन खान को ड्रग्स मामले में हिरासत में लिया गया था. जिसके बाद उन्होंने तीन हफ्ते से ज्यादा समय जेल में बिताया. इस साल मार्च में आर्यन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने क्लीन चिट दे दी थी. एनसीबी ने चार्जशीट में बताय़ा था कि आर्यन के खिलाफ सबूत नहीं मिले. इसे देखते हुए उन्हें क्लीन चिट दी गई थी.  बाद में  आर्यन खान की क्लीन चिट को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका एक लॉ स्टूडेंट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर थी.


जज ने क्या कहा?
वहीं जज ने पूछा “एजेंसी ने जांच की, उनके पास एक आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे. इन्होंने क्लीन चिट दे दी. इससे आपके क्लाइंट को क्या नुकसान हुआ है? उसका ठिकाना और शिकायत क्या है?”. कोर्ट ने आगे कहा, "एक लॉ स्टूडेंट के तौर पर उन्हें अच्छे कारणों के लिए जनहित याचिका दायर करने का प्रयास करना चाहिए. आप या तो हमें संतुष्ट करें, या अपने क्लाइंट का मॉटिव बताए या हम भारी कॉस्ट लगाते हैं. यह एक पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा लगता है!"


आर्यन खान वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो आर्यन ने अपनी पहली वेब सीरीज प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है और इसका डायरेक्शन शुरू करने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं.


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