Delhi High Court On Vivek Oberoi 2003 Cheating Case: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेताओं में शुमार और अपने करियर में अब तक एक से बढकर एक हिट फिल्में देने वाले विवेक ओबेरॉय को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलने की खबर सामने आ रही है. साल 2003 में एक एंटरटेनमेंट कंपनी को धोखा देने के आरोप में विवेक ओबेरॉय और उनके पिता सुरेश ओबेरॉय (Suresh Oberoi) के खिलाफ समन करने की याचिक दायर की गई थी, जिसे  दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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रिपोर्ट के मुताबिक विवेक ओबेरॉय, उनके पिता सुरेश ओबेरॉय और उनकी दिल्ली स्थित कंपनी यशी मल्टिमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर एक एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ धोखा करने का आरोप था. उनपर आरोप लगाया था कि साल 2003 में 3,00,000 डॉलर लेने के बाद भी ये अमेरिका और कनाडा में आयोजित हुए शो में नहीं आए थे.

मजिस्ट्रेट अदालत ने भी खारिज की थी याचिका

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रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहता एंटरटेनमेंट के सीईओ दीपक मेहता ने शुरुआत में दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट अदालत में ओबेरॉय परिवार और उनकी कपंनी के खिलाफ आपराधिक शिकायत करते हुए समन जारी करने की मांग की थी. हालांकि मजिस्ट्रेट अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. वहीं अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मांग को निरस्त कर दिया है. और इस मामले में ओबेरॉय परिवार को बड़ी राहत मिली है.

विवेक ओबेरॉय वर्कफ्रंट

बहराहल, अगर बात विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) के प्रोफेशनल लाइफ की करें तो इन्होंने साल 2003 में फिल्म ‘कंपनी’ से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी. वहीं उसके बाद उन्होंने ‘प्रिंस’, ‘मस्ती’, ‘ग्रैंड मस्ती’ ‘कृष 3’, ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. वहीं अगर बात इनके वर्कफ्रंट की करें तो बहुत ही जल्द ये रोहित शेट्टी की ड्रामा सीरीज ‘इंडियन पुलिस फोर्स’ (Indian Police Force) में नजर आने वाले हैं.

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